रांची. पीएफ पेंशनधारक अब आसानी से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. इस बाबत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 अजितेश कुमार ने कहा कि पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक से पीएफ पेंशनधारक अब घर बैठे ही अपने स्मार्ट फोन से जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं और देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें किसी भी सेंटर पर फिजिकली विजिट करने की आवश्यकता नहीं है. पेंशनधारक पीएफ ऑफिस, बैंक व पोस्ट ऑफिस जाकर अभी ये कार्य करते हैं. श्री कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उक्त जानकारी दी.
सेवानिवृत्ति से पहले पीएफ से पैसा नहीं निकालें
अजितेश कुमार ने कहा कि पेंशनधारक को हर वर्ष लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है. उन्होंने कहा कि रांची में लगभग एक लाख पेंशनर को इससे लाभ मिलेगा. अजितेश कुमार ने कहा कि जो लोग सेवानिवृत्ति से पहले पीएफ एकाउंट से पैसा निकालते हैं, उन्हें सलाह है कि अगर बहुत जरूरत नहीं हो, तो पैसा न निकालें. उन्होंने कहा कि 55 वर्ष के बाद यदि तीन साल तक पीएफ खाते में कर्मी का योगदान नहीं आता है, तो भी 58 वर्ष तक ब्याज मिलता रहेगा. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें न्यूनतम पेंशन नहीं मिलती है. इसका मुख्य कारण 58 वर्ष से पहले नौकरी छोड़ देना है. वहीं, कई लोग 52 वर्ष के बाद ही पेंशन लेने लगते हैं. ऐसे में उन्हें न्यूनतम वेतन मिलती है. उन्होंने कहा कि हायर पेंशन के लिए जो लोग पैसा जमा कर रहे हैं, उन्हें पीएफ ऑफिस से नोटिस भेजा जा रहा है. निश्चित रूप से उन्हें हायर पेंशन का लाभ मिलेगा. वर्तमान में हायर पेंशन के लिए 6500 लोग हैं. उन्होंने कहा कि पीएफ खाताधारकों को वर्ष 2024-25 का ब्याज 8.25 प्रतिशत उनके खाते में भेजा गया है.
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