निबंधित टैक्सी को पास जरूरी नहीं

Updated at : 20 May 2020 6:07 AM (IST)
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निबंधित टैक्सी को पास जरूरी नहीं

लॉकडाउन 4.0 के तहत टैक्सी परिचालन की अनुमति केंद्र ने दी है. राज्य परिवहन विभाग ने शर्तों के साथ वाहनों के परिचालन की अनुमति दी है. मंगलवार को सचिव के. रवि कुमार ने टैक्सी संचालकों और चालकों के लिए आदेश जारी किया है. इसके तहत झारखंड में व्यावसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधित टैक्सी को ही उसका पास माना जायेगा.

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रांची : लॉकडाउन 4.0 के तहत टैक्सी परिचालन की अनुमति केंद्र ने दी है. राज्य परिवहन विभाग ने शर्तों के साथ वाहनों के परिचालन की अनुमति दी है. मंगलवार को सचिव के. रवि कुमार ने टैक्सी संचालकों और चालकों के लिए आदेश जारी किया है. इसके तहत झारखंड में व्यावसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधित टैक्सी को ही उसका पास माना जायेगा. उसे अलग से पास की जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं निजी वाहन मालिकाें को राज्य में यात्रा के लिए ऑनलाइन पास लेना अनिवार्य होगा.

ऐसे होगी बुकिंग: टैक्सी की बुकिंग प्रारंभिक स्थान से लेकर गंतव्य स्थान तक की होगी. बीच में टैक्सी को रोककर सवारी बैठाने पर रोक होगी. बुकिंग शेयर बेसिस पर मान्य नहीं होगी. टैक्सी चालक को मास्क, फेसकवर और ग्लब्स पहनाना अनिवार्य होगा. यात्री को बैठाने से पहले स्प्रे सेनिटाइजर से टैक्सी के अंदरूनी और बाहरी भाग को सेनिटाइज करना जरूरी होगा. पांच सीटर वाले वाहनों में चालक के अलावा दो यात्री और छह-सात सीट साले वाहन में चालक के अलावा तीन यात्री ही यात्रा कर सकेंगे.

यात्रियों के लिए भी नियम : टैक्सी में यात्रियों को खिड़की की ओर बैठना होगा. उन्हें मास्क पहनाना अनिवार्य होगा. यात्रा के दौरान चालक या यात्री द्वारा सिगरेट, पान मसाला या गुटखा व खैनी के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा. यात्रियों का पूरा विवरण चालक को यात्रा पंजी में क्रमवार दर्ज करना होगा. निर्माण सामग्री वाले वाहन को नहीं रोकेंरांची. डीजीपी एमवी राव ने मंगलवार को आदेश दिया कि निर्माण कार्य में उपयोग होनेवाली सामग्रियों को लेकर जानेवाले मालवाहक वाहनों को चेक नाका और गश्ती दल नहीं रोकेंगे. अगर अपराध की कोई वारदात होती है, तो कम से कम किसी वाहन के शामिल होने की सूचना पर डीएसपी स्तर के अधिकारी ही जांच कर सकेंगे. अगर इसके बाद भी चेक नाका और गश्ती दल द्वारा वाहनों को रोका जाता है, तो इसकी जवाबदेही संबंधित एसपी की होगी. डीजीपी ने आदेश को सुनिश्चित कराने की जवाबदेही संबंधित रेंज के डीआइजी और आइजी को सौंपी है. ज्ञात हो कि राज्य में आये दिन निर्माण कार्य से जुड़ी सामग्री को लेकर जानेवाले वाहनों को चेक नाका पर रोकने और अनावश्यक तौर पर गश्ती दल या पीसीआर द्वारा परेशान करने की सूचना पुलिस मुख्यालय को मिल रही थी.

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