10.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा पर अब चलेगा ट्रायल, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

Madhu Koda Case: राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ अब निचली अदालत में ट्रायल चलेगा. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें झटका लगा है. अदालत ने उनकी ओर से दाखिल क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका खारिज कर दी है. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया.

Madhu Koda Case: रांची, राणा प्रताप-झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से दायर क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी और सीबीआई का पक्ष सुना. इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने प्रार्थी मधु कोड़ा को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी. इसके साथ ही निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा.

झारखंड हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार


झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि निचली अदालत के आदेश में कोई अवैधता नहीं थी और डिस्चार्ज के चरण में साक्ष्य की स्वीकार्यता या गुण-दोष से संबंधित मुद्दों पर विचार नहीं किया जा सकता है. विनय त्यागी बनाम इरशाद अली केस में स्थापित सिद्धांत पर भरोसा करते हुए अदालत ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. इससे निचली अदालत में मुकदमे को जारी रखने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. मधु कोड़ा की याचिका खारिज हो जाने के बाद अब इस मामले में उनके खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल चलेगा. पूर्व में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर ट्रायल पर रोक लगा दी थी.

ये भी पढ़ें: Road Accident Death: झारखंड में सड़कों पर दौड़ रही मौत, जुलाई में 280 लोगों ने तोड़ा दम, रांची में सर्वाधिक 39

मुंबई में 11.40 करोड़ रुपये रिश्वत लेने का आरोप


झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर उच्च पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी आइवीआरसीएल के निदेशक डीके श्रीवास्तव से मुंबई में 11.40 करोड़ रुपये रिश्वत लेने का आरोप सीबीआई ने लगाया है. इसके साथ ही कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए उसे गढ़वा, पलामू, लातेहार सहित छह जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने का टेंडर भी दिया गया था. इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. इस मामले में मधु कोड़ा को 30 जुलाई 2013 को जमानत मिली थी.

ये भी पढ़ें: झारखंड की आदिम जनजाति नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म पर NCST गंभीर, दुमका जिला प्रशासन को नोटिस जारी

Guru Swarup Mishra
Guru Swarup Mishrahttps://www.prabhatkhabar.com/
मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel