court news : हत्या के दो दोषियों काे उम्र कैद
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 21 Aug 2024 12:27 AM
10- 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
रांची. अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने मंगलवार को तमजीद अंसारी हत्याकांड के दोषी मो मुन्ना बंगाली और मो शहजादा को उम्र कैद की सजा सुनायी. साथ ही दोनों पर 10- 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इस केस का दोषी मुन्ना बंगाली घटना के बाद से ही 29 मई 2018 से लगातार जेल में है. घटना 19 मई 2018 की है. दोनों अभियुक्तों पर 19 मई 2018 को हिंदपीढ़ी निवासी तमजीद अंसारी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है. घटना को लेकर मृतक के पुत्र रहमान अंसारी ने हिंदपीढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुराने विवाद को लेकर रात के अंधेरे में तमजीद अंसारी को गोली मार दी गयी थी. हत्या के आरोपी दोषी करार, फैसला 27 को रांची. अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को रिम्स के लाइब्रेरी में सुशील दास की हत्या कर शव को तीसरी मंजिल से फेंक कर दुर्घटना का रूप देने के मामले में हजारीबाग निवासी अमजद खान और आवेश अंसारी को दोषी करार दिया है. दोनों की सजा के बिंदु पर 27 अगस्त को सुनवाई होगी. घटना छह अप्रैल 2019 की है. अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि मृतक सुशील दास के पिता कोलेश्वर रविदास ने बरियातू थाने में घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मृतक हजारीबाग जिले के दारू थाना क्षेत्र के शिलाडीह गांव का रहने वाला था. मृतक और दोनों आरोपी सहित पांच लोग हितेन कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधीन रिम्स में काम करते थे. सुनवाई के दौरान एपीपी सिद्धार्थ कुमार सिंह ने बहस की. उन्होंने कोर्ट को बताया कि घटना वाले दिन सुशील ने आरोपी का कपड़ा पहन रखा था. वैसे वे लोग मित्र थे, लेकिन पुरानी रंजिश भी थी. बदला लेने के लिए दोनों ने उसकी हत्या कर दी और इसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की.
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