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High Court News : राज्य सरकार ने हाइकोर्ट को बताया, अब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बना है, समय मिला

झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर अवमानना याचिका सहित अन्य जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की.

रांची (वरीय संवाददाता). झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर अवमानना याचिका सहित अन्य जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना. खंडपीठ ने सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए मार्च के अंतिम सप्ताह में तिथि निर्धारित करने को कहा. इससे पहले राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है. अब तक नेता प्रतिपक्ष को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है. इसके चलते नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है. अभी विधानसभा सत्र भी चल रहा है. वैसी स्थिति में इन पदों पर नियुक्ति के लिए खंडपीठ से समय देने का आग्रह किया गया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया. वहीं प्रार्थी राजकुमार की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राजकुमार ने अवमानना याचिका दायर की है. उन्होंने राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति मामले में हाइकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है. वहीं लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, पुलिस शिकायत ऑथरिटी सहित लगभग 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष व सदस्यों के खाली पदों को भरने को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन व अन्य की ओर से अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गयी है.

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