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Jharkhand High Court: रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमीन घोटाले में नहीं मिली राहत

Updated at : 06 Aug 2025 5:43 PM (IST)
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Chhavi Ranjan IAS

रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन

Jharkhand High Court: जमीन से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली है. अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. 25 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. बरियातू रोड में सेना की कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में वे जेल में हैं.

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Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने बरियातू रोड में सेना की कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर बुधवार को फैसला सुनाया. अदालत ने पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को राहत देने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. 25 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी और ईडी का पक्ष सुना था. मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

ईडी ने किया था जमानत का जोरदार विरोध

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया था कि प्रार्थी चार मई 2023 से जेल में बंद है. हिरासत लगभग 22 माह से अधिक हो गयी है. इस मामले में सरकार से अभियोजन स्वीकृति भी नहीं ली गयी है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए प्रार्थी को जमानत देने का आग्रह किया था. प्रतिवादी ईडी की ओर से अमित कुमार दास ने जमानत का जोरदार विरोध किया था.

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छवि रंजन ने दायर की थी जमानत याचिका

रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन ने जमानत याचिका दायर की थी. 13 और 14 अप्रैल 2023 को ईडी ने पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, बड़गांई अंचल के उपराजस्व निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस मामले में ईडी ने छवि रंजन, अमित अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है. छवि रंजन पर रांची के उपायुक्त रहने के दौरान फर्जी कागजातों के आधार पर सेना की कब्जेवाली भूमि की खरीद-बिक्री में संलिप्तता का आरोप है.

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Guru Swarup Mishra

लेखक के बारे में

By Guru Swarup Mishra

मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

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