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झारखंड हाईकोर्ट ने किस मामले में गृह सचिव व डीजीपी को हाजिर होने का दिया आदेश

Updated at : 06 Nov 2020 2:22 PM (IST)
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झारखंड हाईकोर्ट ने किस मामले में गृह सचिव व डीजीपी को हाजिर होने का दिया आदेश

रांची (राणा प्रताप) : हजारीबाग में नाबालिग को एसिड पिलाए जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने आज शुक्रवार को सुनवाई की. इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीड़िता, महिला अधिवक्ता व हजारीबाग के एसपी मौजूद रहे. इस मामले में अदालत ने 27 नवंबर को झारखंड के गृह सचिव एवं डीजीपी को सुनवाई के दौरान हाजिर होने का आदेश दिया है.

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रांची (राणा प्रताप) : हजारीबाग में नाबालिग को एसिड पिलाए जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने आज शुक्रवार को सुनवाई की. इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीड़िता, महिला अधिवक्ता व हजारीबाग के एसपी मौजूद रहे. इस मामले में अदालत ने 27 नवंबर को झारखंड के गृह सचिव एवं डीजीपी को सुनवाई के दौरान हाजिर होने का आदेश दिया है.

हजारीबाग में नाबालिग को एसिड पिलाए जाने के मामले एक महिला अधिवक्ता द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय को पत्र के माध्यम से मामले की जानकारी दी गई थी. इस मामले पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन द्वारा स्वत: संज्ञान लिया गया था. आज मुख्य न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की. अदालत के निर्देश पर आज पीड़िता (नाबालिग बच्ची) को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित किया गया.

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झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक एवं इस केस के जांच अधिकारी सहित पत्र लिखने वाली महिला अधिवक्ता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे. आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की गयी है. अदालत ने सुनवाई के दौरान झारखंड के गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहने का आदेश दिया है.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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