13.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Fodder Scam : चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को झटका, जेल में मनायेंगे दिवाली

Fodder Scam : रांची (राणा प्रताप) : चारा घोटाला से जुड़े दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज शुक्रवार को टल गयी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी. इसके साथ ही लालू प्रसाद की दिवाली अब जेल में ही मनेगी.

Fodder Scam : रांची (राणा प्रताप) : चारा घोटाला से जुड़े दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज शुक्रवार को टल गयी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी. इसके साथ ही लालू प्रसाद की दिवाली अब जेल में ही मनेगी.

जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने जमानत पर सुनवाई के दौरान सीबीआई से जवाब मांगा है. इसके लिए 24 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का वक्त दिया गया है. अब जमानत पर अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी. इस तरह अब लालू प्रसाद फिलहाल जेल में ही रहेंगे. इनकी दिवाली जेल में ही बीतेगी.

चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव की अपील पर सुनवाई जारी है. इस मामले में अदालत ने कारा महानिरीक्षक व बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के जेल अधीक्षक से आदेश का पालन नहीं करने पर स्पष्टीकरण मांगा. रिम्स की ओर से लालू के स्वास्थ्य से संबंधित रिपोर्ट दायर की गयी, जबकि कारा महानिरीक्षक और जेल अधीक्षक की ओर से कोई जवाब दायर नहीं किया गया. इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की.

Also Read: Fodder Scam : चारा घोटाला : लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई टली, जेल में मनेगी दिवाली

लालू प्रसाद यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल एवं देवासी मंडल ने पैरवी की, जबकि सीबीआई की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने लालू प्रसाद की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जमानत का विरोध किया.

Also Read: Lalu Prasad Hearing live : जेल में बीतेगी लालू की दिवाली, अब 27 नवंबर को जमानत पर सुनवाई

आपको बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को सात साल की सजा सुनाई है. इसी मामले में इनकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. जमानत याचिका में लालू प्रसाद यादव की ओर से निवेदन किया गया है कि उन्होंने इस केस में आधी सजा काट ली है. इसलिए इन्हें जमानत दी जाए. जमानत मिलते ही वे जेल से रिहा हो जायेंगे क्योंकि देवघर और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में हाईकोर्ट से इन्हें जमानत मिल चुकी है.

Posted By : Guru Swarup Mishra

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel