झारखंड हाईकोर्ट का सख्त निर्देश: वाहनों से धार्मिक-राजनीतिक झंडे हटें, काला शीशा और प्रेशर हॉर्न पर भी रोक

Updated:
विज्ञापन

झारखंड हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

Jharkhand High Court: सुनवाई के दौरान कल गुरुवार को खंडपीठ ने ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाते हुए रांची के ट्रैफिक एसपी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में काला शीशा, प्रेशर हॉर्न, नेम प्लेट और राजनीतिक दलों का झंडा लगाकर सड़कों पर चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई करें.

विज्ञापन

Jharkhand High Court | रांची, राणा प्रताप: झारखंड हाइकोर्ट ने रांची में 23 अगस्त 2024 को भाजयुमो की आक्रोश रैली के दौरान कांके रोड में न्यायाधीश के जाम में फंसने को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर कल गुरुवार को सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुना. खंडपीठ ने ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाते हुए रांची के ट्रैफिक एसपी से पूछा कि राज्य में काला शीशा, प्रेशर हॉर्न, नेम प्लेट और राजनीतिक दलों का झंडा लगा कर लोग कैसे वाहन चला रहे हैं. उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है.

आपके शहर में

विज्ञापन

वाहनों से झंडा हटाने का निर्देश

सुनवाई के दौरान पूछा गया कि सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन क्यों नहीं हो रहा है. खंडपीठ ने राज्य सरकार को राज्य में मोटर वाहन नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया. ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कार्रवाई करने को कहा. साथ ही वाहनों से काला शीशा, प्रेशर हॉर्न, नेम प्लेट और राजनीतिक दलों का झंडा हटाने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने राजनीतिक दलों, धार्मिक या किसी प्रकार के अनधिकृत झंडा तत्काल वाहनों से हटाने तथा ध्वज संहिता के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया.

झारखंड की ताजा खबरें यहां पढ़ें

रंग-बिरंगे लाइट वाले वाहनों पर कार्रवाई का निर्देश

इसके अलावा मल्टीटोन हॉर्न, प्रेशर हॉर्न, अतिरिक्त लाइट व मोडिफाइड वाहनों को सड़कों पर नहीं चलने देने, वाहनों में अतिरिक्त लाइट विशेष कर लाल व नीले रंग की लाइट, जो आपातकालीन वाहनों का आभास देती हैं, ऐसे सभी वाहनों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया. खंडपीठ ने सभी स्कूलों, बस स्टैंडों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर यह प्रचारित करने को कहा है कि प्रेशर हॉर्न नहीं लगाये तथा ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें.

11 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई

सरकार को मामले में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 11 सितंबर की तिथि निर्धारित की है. मामले की सुनवाई के दौरान रांची के ट्रैफिक एसपी कोर्ट सशरीर उपस्थित थे. इससे पूर्व सरकार की ओर से बताया गया कि समय-समय पर वाहनों की जांच की जाती है. नियमों का पालन नहीं करनेवाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटा जाता है. साथ ही जुर्माना भी वसूला जाता है.

इसे भी पढ़ें

Viral Video: जंगल के राजा को सड़क पर हाथी ने पटक-पटककर मारा, दूर से ही देखता रहा शेरों का झुंड

गढ़वा, पलामू, धनबाद, हजारीबाग समेत 15 जिलों में गरज के साथ वर्षा-वज्रपात की चेतावनी

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola