Jharkhand High Court News Update : सिपाही संवर्ग के साथ क्यों हो रहा है भेदभाव, हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन से मांगा जवाब

Updated at : 04 Feb 2021 12:34 PM (IST)
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Jharkhand High Court News Update : सिपाही संवर्ग के साथ क्यों हो रहा है भेदभाव, हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन से मांगा जवाब

Jharkhand News, Jharkhand High Court News Update: सिपाही संवर्ग के साथ सिपाही संवर्ग के कर्मियों को एसीपी/एमएसीपी का लाभ देने के मामले में हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार के महाधिवक्ता से मांगा जवाब.

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Jharkhand News, Jharkhand High Court News Update, रांची न्यूज़: हाइकोर्ट के जज संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सिपाही संवर्ग के कर्मियों को एसीपी/एमएसीपी का लाभ देने को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. महाधिवक्ता राजीव रंजन द्वारा आठ सप्ताह का समय मांगे जाने पर अदालत ने नाराजगी जतायी. कहा कि सिपाही संवर्ग के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है.

महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि एसीपी/एमएसीपी का लाभ देने के मामले में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गयी है. अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने महाधिवक्ता द्वारा समय मांगे जाने का विरोध किया. वहीं, राजीव रंजन ने बताया कि इस मामले में गृह विभाग व वित्त विभाग के विवाद को सरकार एक माह के अंदर सुलझा लेगी. उन्होंने आठ सप्ताह देने का आग्रह किया. सिपाही संवर्ग के साथ भेदभाव होने से जुड़ी हर Jharkhand News से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.

Posted By : Sameer Oraon

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