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JPSC की अपील खारिज, झारखंड HC ने लगाया एक लाख का जुर्माना, जानिये क्या है मामला

Updated at : 13 Jun 2025 1:13 PM (IST)
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Jharkhand High Court

Jharkhand High Court

JPSC: झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में जेपीएससी को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने जेपीएससी की अपील खारिज करते हुए आयोग पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और राजेश शंकर की खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया है.

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JPSC| रांची, राणा प्रताप: झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को नागपुरी भाषा असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में जेपीएससी (JPSC) की अपील को खारिज कर दिया. मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जेपीएससी को प्रार्थी की नियुक्ति करने का भी आदेश दिया है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, यह मामला नागपुरी भाषा असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति का है. इसमें अभ्यर्थी मनोज कुमार कच्छप का ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क जमा नहीं हो पाया था. ऐसे में परीक्षा शुल्क जमा नहीं होने के कारण जेपीएससी ने मनोज का आवेदन रद्द कर दिया था. इस पर मनोज कुमार कच्छप अपना केस लेकर अदालत पहुंचे. यहां एकल पीठ ने प्रार्थी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया.

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हाईकोर्ट में दायर की अपील

जेपीएससी ने इसे लेकर हाईकोर्ट में अपील दायर की. जेपीएससी ने कहा कि अभ्यर्थी किसी भी वर्ग का हो, उसे परीक्षा शुल्क देना अनिवार्य है. इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और राजेश शंकर की खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है.

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एक लाख का लगाया जुर्माना

मालूम हो कि खंडपीठ ने पूर्व में ही मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी. आज फैसला सुनाते हुए जेपीएससी पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया. खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए जेपीएससी की याचिका खारिज कर दी और आयोग पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

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Rupali Das

लेखक के बारे में

By Rupali Das

नमस्कार! मैं रुपाली दास, एक समर्पित पत्रकार हूं. एक साल से अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं. वर्तमान में प्रभात खबर में कार्यरत हूं. यहां झारखंड राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और जन सरोकार के मुद्दों पर आधारित खबरें लिखती हूं. इससे पहले दूरदर्शन, हिंदुस्तान, द फॉलोअप सहित अन्य प्रतिष्ठित समाचार माध्यमों के साथ भी काम करने का अनुभव है.

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