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झारखंड हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, 750 व्याख्याताओं की नियुक्ति मामले में दायर याचिकाएं खारिज

Updated at : 05 Jul 2025 8:55 AM (IST)
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Jharkhand High Court

Jharkhand High Court

Jharkhand High Court : झारखंड हाईकोर्ट ने लेक्चरर नियुक्ति मामले में प्रार्थियों को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने मामले में दायर 19 याचिकाओं पर फैसला सुनाया और सभी को खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने भी अपना पक्ष रखा. मामले में जेपीएससी की अनुशंसित सूची को रद्द करने का आग्रह किया गया था.

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Jharkhand High Court | रांची, राणा प्रताप : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने साल 2008 में राज्य के विश्वविद्यालयों में 750 व्याख्याताओं (लेक्चरर) की नियुक्ति मामले में दायर 19 विभिन्न याचिकाओं पर फैसला सुनाया. अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए प्रार्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया. इससे पूर्व 10 जून को अदालत ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को अदालत ने यह फैसला सुनाया.

प्रार्थियों को राहत नहीं

बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता डॉ श्रीकृष्ण पांडेय, अधिवक्ता डॉ सत्यप्रकाश सिन्हा, अधिवक्ता अर्पण मिश्रा, निलाद्री शेखर मुखर्जी ने पैरवी की थी. इसके बाद फैसला सुनाया गया. इस मामले में प्रार्थियों ने अपनी नियुक्ति के लिए अदालत से उचित आदेश देने का आग्रह किया था. हालांकि, अदालत के फैसले में प्रार्थियों को कोई राहत नहीं मिली है.

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योग्य उम्मीदवारों का नहीं किया गया चयन

इस मामले में प्रार्थियों का कहना था कि वह लेक्चरर पद के योग्य हैं, लेकिन झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने उनकी नियुक्ति की अनुशंसा नहीं की है. नेट बेट एसोसिएशन की ओर से लेक्चरर नियुक्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए लेक्चरर नियुक्ति के लिए अनुशंसित सूची को रद्द करने का आग्रह किया था. इसे लेकर कहा गया कि योग्य उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया है. ऐसे में जेपीएससी की अनुशंसित सूची रद्द कर देनी चाहिए.

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जेपीएससी ने रखा अपना पक्ष

वहीं, जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि नियुक्ति की सीबीआई जांच चल रही है. इसी मामले में अपील याचिका भी लंबित है. अनुशंसित सूची पर अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी डॉ मीरा सिन्हा, डॉ मीना कुमारी, झारखंड नेट/बेट एसोसिएशन व अन्य की ओर से अलग-अलग 19 याचिका दायर की गयी थी.

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Rupali Das

लेखक के बारे में

By Rupali Das

नमस्कार! मैं रुपाली दास, एक समर्पित पत्रकार हूं. एक साल से अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं. वर्तमान में प्रभात खबर में कार्यरत हूं. यहां झारखंड राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और जन सरोकार के मुद्दों पर आधारित खबरें लिखती हूं. इससे पहले दूरदर्शन, हिंदुस्तान, द फॉलोअप सहित अन्य प्रतिष्ठित समाचार माध्यमों के साथ भी काम करने का अनुभव है.

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