23.6 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Jharkhand HC: झारखंड हाइकोर्ट का जल संसाधन विभाग को आदेश, चार सप्ताह में पालन करें निर्देश

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग को चार सप्ताह के अंदर अदालत के निर्देश पालन करने का आदेश दिया है. मामला सही वेतन भुगतान नहीं करने का है. इसमें प्रार्थी का आरोप है कि उनकी नियुक्ति फोर्थ ग्रेड में होने के बावजूद उनसे थर्ड ग्रेड का काम लिया गया. लेकिन वेतन फोर्थ ग्रेड का ही दिया गया.

Jharkhand High Court | रांची, राणा प्रताप : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को हाइकोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जल संसाधन विभाग के सचिव व मुख्य अभियंता द्वारा आदेश का पालन नहीं किये जाने पर नाराजगी जतायी. उन्हें चार सप्ताह में आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया.

अदालत को गुमराह कर रही सरकार- प्रार्थी

मामले की सुनवाई के दौरान जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव प्रशांत कुमार, मुख्य अभियंता मो जमील अख्तर, अधीक्षण अभियंता संजीव कुमार व कार्यपालक अभियंता रंजीत कुजूर सशरीर अदालत में मौजूद रहे. इससे पहले राज्य सरकार ने बताया कि प्रार्थी को वेतन दे दिया गया है. लेकिन प्रार्थी ने इसका विरोध किया. प्रार्थी ने अदालत को कहा कि सरकार गलत गणना कर अदालत को गुमराह कर रही है.

झारखंड की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या है याचिका

मालूम हो कि यह मामला जल संसाधन विभाग में काम करने वाले एक कर्मचारी से संबंधित है. तेनुघाट जल संसाधन विभाग के कार्यालय में चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्त लखन प्रसाद यादव से 20 सालों से तृतीय वर्ग के कर्मचारी का काम लिया जा रहा है. इस पर उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर तृतीय वर्ग के पद के समान वेतन की मांग की.

इसे भी पढ़ें Jharkhand Weather: झारखंड में 72 घंटे भारी बारिश की चेतावनी, 6 जुलाई को रांची में Heavy Rain अलर्ट

SC ने हाईकोर्ट के आदेश को सही बताया

इस याचिका में लखन ने बताया कि चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्त करने के बाद उनसे तृतीय वर्ग के पद का काम लिया जा रहा है. लेकिन वेतन चतुर्थ वर्ग का ही भुगतान किया जा रहा है. झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को तृतीय वर्ग का वेतन देने का निर्देश दिया. इस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गयी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाइकोर्ट के आदेश को सही बताया था.

इसे भी पढ़ें

Muharram: मुहर्रम पर रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 1000 जवान होंगे तैनात, ड्रोन और CCTV से निगरानी

झारखंड के पलामू में बड़ा सड़क हादसा, 3 मजदूरों की मौत, कई घायल, एमएमसीएच में अंधेरे में हुआ इलाज

गुमला में अतिक्रमण के खिलाफ गरजा बुलडोजर, रणक्षेत्र बना सब्जी मार्केट, दुकानदारों का छलका दर्द

Rupali Das
Rupali Das
नमस्कार! मैं रुपाली दास, एक समर्पित पत्रकार हूं. एक साल से अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं. वर्तमान में प्रभात खबर में कार्यरत हूं. यहां झारखंड राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और जन सरोकार के मुद्दों पर आधारित खबरें लिखती हूं. इससे पहले दूरदर्शन, हिंदुस्तान, द फॉलोअप सहित अन्य प्रतिष्ठित समाचार माध्यमों के साथ भी काम करने का अनुभव है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel