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court news : यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त बिल्डिंग का डीपीआर बनाने में लगेंगे दो माह : भवन निगम

Updated at : 03 Sep 2024 12:17 AM (IST)
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court news : यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त बिल्डिंग का डीपीआर बनाने में लगेंगे दो माह : भवन निगम

पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने बताया, पुलिस आउट पोस्ट का 35 प्रतिशत काम पूरा

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वरीय संवाददाता, रांची़ झारखंड हाइकोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नगड़ी कांके में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सभी का पक्ष सुना. इसकेे बाद खंडपीठ ने यूनिवर्सिटी के बाकी बची जमीन पर चहारदीवारी के संबंध में राज्य सरकार से इंस्ट्रक्शन लेकर कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी. इससे पूर्व सुनवाई के दाैरान झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड की ओर से बताया गया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त भवन का डीपीआर बनाने में दो माह का समय लग जायेगा. निगम को पैसा मिलने पर दो माह में डीपीआर बना कर राज्य सरकार को सौंपा जा सकता है. इसके बाद सीसीएल, सेल आदि के सीएसआर फंड से अतिरिक्त भवन का निर्माण किया जा सकेगा. वहीं पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की ओर से बताया गया कि यूनिवर्सिटी के निकट पुलिस आउटपोस्ट के निर्माण का 35 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद व अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बार एसोसिएशन झारखंड हाइकोर्ट की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है. पूर्व की सुनवाई के दौरान सीसीएल, सेल की ओर से बताया गया था कि वह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का अतिरिक्त भवन सीएसआर फंड के तहत बनवा सकता है, लेकिन उसे भवन का प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बना कर दिया जाये.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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