ePaper

Ranchi News: स्मार्ट सिटी : जमा की गयी राशि का 95 फीसदी वापस करने का निर्देश

Updated at : 05 Apr 2025 12:11 AM (IST)
विज्ञापन
Ranchi News: स्मार्ट सिटी : जमा की गयी राशि का 95 फीसदी वापस करने का निर्देश

Ranchi News : झारखंड हाइकोर्ट ने चेलिस रियल स्टेट एलएलपी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की.

विज्ञापन

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने चेलिस रियल स्टेट एलएलपी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने इस दाैरान याचिकाकर्ता कंपनी को रांची स्मार्ट सिटी में जमीन के बदले जमा की गयी राशि का 95 प्रतिशत वापस करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि महाधिवक्ता ने आश्वासन दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा जमा राशि का 95 प्रतिशत भुगतान अगली सुनवाई की तिथि को या उससे पहले भुगतान किया जायेगा. भुगतान होने पर प्रतिवादियों को विषयगत भूखंडों का आवंटन रद्द करने और इसे फिर से नीलामी के लिए रखने की अनुमति रहेगी.

अगली सुनवाई के लिए पांच मई की तिथि निर्धारित की

याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों द्वारा पेश की जा रही 95 प्रतिशत राशि बिना किसी पूर्वाग्रह के प्राप्त होगी. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने पांच मई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पैरवी की, जबकि प्रतिवादी की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
PRABHAT GOPAL JHA

लेखक के बारे में

By PRABHAT GOPAL JHA

PRABHAT GOPAL JHA is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola