रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राजधानी रांची की सड़कों व संपर्क पथों की जर्जर स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना. इसके बाद खंडपीठ ने प्रार्थी द्वारा पहुंच पथों की दी गयी सूची पर राज्य सरकार व रांची नगर निगम को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई पांच मई को होगी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर कर राजधानी रांची की प्रमुख सड़कों को दुरुस्त करने की बात कही गयी.
सिर्फ प्रमुख सड़कों को दुरुस्त करने की बात कही गयी
प्रार्थी अधिवक्ता शुभम कटारूका ने कहा कि रांची शहर के पहुंच पथों की जो सूची दी गयी है, उसकी स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है, उस पर शपथ पत्र में कुछ नहीं कहा गया है. सिर्फ प्रमुख सड़कों को दुरुस्त करने की बात ही कही गयी है. लालपुर से कोकर रोड लेक रोड, विष्णु टॉकीज लेन, मधुकम रोड, लालजी हिरजी रोड, सेवा सदन रोड, टैगोर हिल रोड आदि के निर्माण पर सरकार चुप है. रांची की मुख्य सड़कों को छोड़ कर सभी सहायक सड़कें बदहाल हैं. विशेष कर बड़ा तालाब के चारों ओर की सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं. आये दिन इन सड़कों पर दुर्घटना होती है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अधिवक्ता शुभम कटारूका ने जनहित याचिका दायर कर राजधानी रांची की जर्जर सड़कों व संपर्क पथों को दुरुस्त करने की मांग की है.
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