रांची नगर निगम की नोटिस पर हाइकोर्ट की रोक, अपर बाजार के कारोबारियों को अंतरिम राहत

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रांची नगर निगम द्वारा ट्रेड लाइसेंस रद्द करने और प्रतिष्ठान सील करने के नोटिस को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अदालत ने सुनवाई के बाद नोटिस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

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रांची से राना प्रताप सिंह की रिपोर्ट

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने रांची नगर निगम द्वारा ट्रेड लाइसेंस रद्द करने और तीन दिनों के भीतर प्रतिष्ठान सील करने के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने प्रार्थियों का पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद अदालत ने अंतरिम आदेश देते हुए रांची नगर निगम की नोटिस पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया.

साथ ही अदालत ने रांची नगर निगम को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता देवेश अजमानी ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि रांची नगर निगम की ओर से जारी नोटिस विधिसम्मत नहीं है. जिस आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गयी है, वह कानून के अनुरूप नहीं है.

अधिवक्ता श्री अजमानी ने रांची नगर निगम की नोटिस को निरस्त करने का आग्रह किया . उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अनिल कुमार मोदी, रंजन कुमार चौधरी, अनुराधा चौधरी, संजय चौधरी की ओर से याचिका दायर कर रांची नगर निगम की नोटिस को चुनौती दी गयी है. रांची नगर निगम ने अपर बाजार के कई कारोबारियों को ट्रेड लाइसेंस रद्द करने तथा व्यापार बंद करने संबंधी नोटिस दिया था. कहा गया था कि तीन दिन में स्वेच्छा से नहीं बंद करते हैं, तो उनके दुकान को सील कर दिया जायेगा.


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शुभम राय

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