22.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

हेमंत सोरेन की याचिका पर ED को 9 फरवरी तक जवाब दायर करने का निर्देश, अब इस दिन होगी सुनवाई

राजनीतिक विद्वेष के कारण उनकी गिरफ्तारी की गयी है. कपिल सिब्बल ने याचिका की जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया. उनका साथ अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने दिया.

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका और आइए याचिका पर सुनवाई की. एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुना. इसके बाद खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को समय प्रदान करते हुए मामले में नौ फरवरी तक जवाब दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तिथि निर्धारित की. इससे पहले प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ से कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है.

उनकी गिरफ्तारी व रिमांड गलत है. राजनीतिक विद्वेष के कारण उनकी गिरफ्तारी की गयी है. श्री सिब्बल ने याचिका की जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया. उनका साथ अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने दिया. वहीं, इडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास ने कहा कि प्रार्थी की आइए के माध्यम से नये तथ्य आने के बाद उन्हें जवाब दायर करने के लिए समय दिया जाये, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार करते हुए नौ फरवरी तक का समय प्रदान किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर इडी की कार्रवाई को चुनौती दी है.

Also Read: विधानसभा में बोले हेमंत सोरेन- जब सरसों में ही भूत है, तो भूत भागेगा कहां से…

साथ ही आइए याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी व रिमांड को गलत बताते हुए चुनौती दी है. साथ ही कई नये तथ्य भी याचिका के माध्यम से कोर्ट के समक्ष लाया गया है. बरियातू स्थित 8.50 एकड़ जमीन पर कब्जा करने के मामले में 31 जनवरी को पूछताछ के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इडी ने गिरफ्तार किया था.

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel