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विनय चौबे की याचिका पर सुनवाई टली, अब चार जुलाई को होगी

Updated at : 21 Jun 2025 12:13 AM (IST)
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विनय चौबे की याचिका पर सुनवाई टली, अब चार जुलाई को होगी

. 38 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले में आरोपी आइएएस अधिकारी विनय चौबे की ओर से दायर गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गयी.

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रांची. 38 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले में आरोपी आइएएस अधिकारी विनय चौबे की ओर से दायर गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गयी. यह मामला जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सूचीबद्ध था, लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. अब इस मामले की सुनवाई चार जुलाई को होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विनय कुमार चौबे ने हाईकोर्ट में आपराधिक रिट याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है. याचिका में कहा गया है कि जिस मामले में एसीबी ने उनकी गिरफ्तारी की है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है. उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की जानी चाहिए और उन्हें न्यायिक हिरासत से रिहा किया जाना चाहिए. गौरतलब है कि 20 मई को एसीबी ने आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और तत्कालीन संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को 38 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था. आरोप है कि दो कंपनियों द्वारा फर्जी बैंक गारंटी दी गयी, जिससे सरकार को 38 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व नुकसान हुआ. इससे पूर्व छत्तीसगढ़ में प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसके बाद रांची एसीबी ने वर्ष 2024 में प्रारंभिक जांच (पीइ) दर्ज की. जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर एसीबी ने प्राथमिकी संख्या 9/2025 दर्ज की थी.

विनय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 30 को

रांची. शराब घोटाले के मामले में आरोपी विनय कुमार सिंह की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर एसीबी के विशेष न्यायालय में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 30 जून निर्धारित की है. गौरतलब है कि विनय कुमार सिंह के विरुद्ध एसीबी कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है. बताया जा रहा है कि विनय कुमार सिंह, निलंबित आइएएस अधिकारी विनय चौबे के करीबी माने जाते हैं. इसी कारण एसीबी उनसे पूछताछ करना चाहती है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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