रांची. हजारीबाग में जमीन से जुड़े मामले में गिरफ्तार नेक्सजेन के मालिक ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी. इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. याचिका पर सुनवाई हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अंबुज नाथ के कोर्ट में हुई. इस दौरान एसीबी की ओर से अधिवक्ता अभिषेक कृष्ण ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि गिरफ्तारी विनय सिंह की हुई है, तो उनके भाई याचिका के माध्यम से गिरफ्तारी को कैसे चुनौती दे सकते हैं. वहीं विनय सिंह की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखते हुए कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में दिये गये निर्णय का हवाला दिया गया. उल्लेखनीय है कि मामले में एसीबी ने विनय सिंह को 26 सितंबर को गिरफ्तार किया था. एसीबी ने इस मामले में कांड संख्या 11/2025 दर्ज किया था.
महिला की हत्या के आरोपी को नहीं मिली बेल
रांची . पत्थर से कूच कर महिला की हत्या करने के एक मामले में आरोपी सोमरा उरांव को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. अपर न्याययुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी. मामला 28 अक्टूबर 2023 का है, जो बेड़ो निवासी पूनम लकड़ा की हत्या से जुड़ा है. इस संबंध में मृतका की मां व बहन ने जमीन विवाद को हत्या की वजह बताते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि मृतका के भाई दिलीप उरांव ने अज्ञात अपराधियों के साथ मिलकर पूनम की हत्या करायी है. पूनम मजदूरी कर अपनी मां और खुद का भरण-पोषण करती थी. जमीन पर कब्जे और फोर लेन सड़क के लिए अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था. पुलिस ने इस मामले में मृतका के भाई दिलीप उरांव के अलावा सोमरा उरांव, विकास कुमार मुंडा और आकाश उरांव को गिरफ्तार किया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

