रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने रांची शहर में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार का पक्ष सुना. राज्य सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 10 मार्च की तिथि निर्धारित की.
नियमों का पालन कराने की मांग
उल्लेखनीय है कि ध्वनि प्रदूषण को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए स्वत: संज्ञान लिया था. साथ ही झारखंड सिविल सोसाइटी व अन्य की ओर से भी अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गयी है. याचिका में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियमों का पालन कराने की मांग की गयी है. प्रार्थी का कहना है कि देर रात तक तेज आवाज में डीजे व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है. शिकायत करने पर कार्रवाई नहीं की जाती है.
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