Enos Ekka Judgement: रांची, अजय दयाल-सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि एक आरोपी गोवर्धन बैठा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. 30 अगस्त 2025 को सजा के बिंदु पर विशेष अदालत में सुनवाई होगी. यह मामला सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन की खरीद-बिक्री करने से जुड़ा है.
15 साल पुराने मामले में अदालत ने सुनाया फैसला
सीबीआई की विशेष अदालत ने सीएनटी एक्ट उल्लंघन के 15 साल पुराने मामले में आज शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया. इसमें पूर्व मंत्री एनोस एक्का, पत्नी मेनन एक्का, रांची के तत्कालीन एलआरडीसी कार्तिक कुमार प्रभात, राज किशोर सिंह, फिरोज अख्तर, ब्रजेश मिश्रा, अनिल कुमार, मणिलाल महतो, परशुराम केरकेट्टा और ब्रजेश्वर महतो को दोषी करार दिया गया है, जबकि एक आरोपी गोवर्धन बैठा को बरी कर दिया गया.
पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर ये है आरोप
एनोस एक्का पर झारखंड में मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने और फर्जी पते पर आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री करने का गंभीर आरोप है. प्रशासनिक पदाधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर जमीन की खरीदारी की गयी थी.
2006 से 2008 के बीच खरीदी गयी थी जमीन
पूर्व मंत्री एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का के नाम से रांची के हिनू में 22 कट्ठा, ओरमांझी में 12 एकड़, नेवरी में 4 एकड़ और चुटिया के सिरम टोली मौजा में 9 डिसमिल जमीन की खरीदारी की गयी थी. इन सभी जमीनों की खरीदारी मार्च 2006 से मई 2008 के बीच की गयी थी.
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