Ranchi News : हाइकोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा : वर्ष 2007 के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया
जेएसएमडीसी में नियमित प्रबंध निदेशक की नियुक्ति नहीं होने पर हाइकोर्ट ने जतायी नाराजगी
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी) में नियमित प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त नहीं किये जाने को गंभीरता से लिया. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने पूर्व में पारित आदेश के बाद भी निगम में नियमित प्रबंध निदेशक की अब तक नियुक्ति नहीं किये जाने पर नाराजगी जतायी. मुख्य सचिव से पूछा कि वर्ष 2007 के आदेश का अब तक पालन क्यों नहीं किया गया. क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाये. अगली सुनवाई के पूर्व जवाब दायर करने को कहा गया. खंडपीठ ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि जेएसएमडीसी में प्रबंध निदेशक की बहाली हुई है या नहीं, जिस पर सरकार की ओर से कहा गया कि प्रबंध निदेशक पद पर अब तक नियमित बहाली नहीं हो पायी है. मामले की अगली सुनवाई सात अप्रैल को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा ने खंडपीठ को बताया कि हाइकोर्ट ने वर्ष 2007 में जेएसएमडीसी में प्रबंध निदेशक की नियमित नियुक्ति का आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश का पालन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है. प्रबंध निदेशक की नियमित नियुक्ति नहीं कर राज्य सरकार आइएएस अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार देकर कार्य करा रही है. ऐसा कर सरकार हाइकोर्ट के आदेश का अवमानना कर रही है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी भूमि अधिग्रहण विस्थापन एवं पुनर्वास किसान समिति की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है.
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