Jharkhand News: रामगढ़ के 108 बकायेदारों के खिलाफ खान विभाग का कुर्की वारंट, 25 साल से भी अधिक समय से है बकाया
कोयला खदान
Jharkhand News: झारखंड के रामगढ़ जिले के 108 बकायेदारों के खिलाफ खान विभाग ने कुर्की वारंट जारी किया है. 25 साल से भी अधिक समय से राजस्व बकाया है. सभी जिलों में बकायेदारों की सूची तैयार की जा रही है.
Jharkhand News: रांची-25 साल से भी अधिक समय तक राजस्व का बकाया रखनेवाले खनन पट्टेधारी और खनिज अनुदान वालों के खिलाफ खान विभाग ने कुर्की वारंट जारी किया है. खान उपनिदेशक (हजारीबाग) अजीत कुमार ने रामगढ़ जिले के ऐसे 108 बकायेदारों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया है. इनमें कई बकायेदार तो 1995-96 से डिफॉल्टर हैं.
अविलंब बकाया राशि का करें ऑनलाइन भुगतान
सभी बकायेदारों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी करते हुए उपनिदेशक खान अजीत कुमार ने कहा है कि सभी बकायेदार अविलंब बकाया राशि का ऑनलाइन भुगतान कर नीलाम पत्र पदाधिकारी हजारीबाग को सूचित करें. इनमें कई बकायेदारों के पास तीन से लेकर 11 लाख रुपये तक बकाया हैं. ये सभी बकायेदार केवल एक जिला रामगढ़ से हैं. बताया गया कि अब ऐसे सभी जिलों में बकायेदारों की सूची तैयार की जा रही है. सभी जिला खनन कार्यालय द्वारा कुर्की वारंट जारी किया जायेगा.
दो लाख से अधिक बकाया रखनेवाले
दो लाख से अधिक बकाया रखनेवालों में किशोर यादव (11.18 लाख), नरेश कुमार महतो (6.54 लाख), मो, शफीक अंसारी (2.54 लाख), आशा जैन (2.72 लाख), उदितनारायण विश्वकर्मा (2.06 लाख), कुमार मिनरल्स (5.80लाख), सुभाष सिंह (7.85 लाख), भवानी स्टोन (6.24 लाख), कैलाश महतो (7.34 लाख), किशोर कुमार (4.75 लाख), शैलेश कुमार चौधरी (3.32 लाख), राजीव जैन (2.89 लाख), बबलू यादव (2.61 यादव), पवन कुमार सिंह (2.89 लाख), मिहिर कुमार (3.19 लाख), छोटू गंझू (2.89 लाख), विजय कुमार शुक्ल (5.87 लाख), हरिद्वार प्रसाद (5.41 लाख), महादेव महतो (2.89 लाख) और गोरखनाथ चौहान(2.89 लाख) शामिल हैं. इसके अलाव कई बकायेदारों के पास पांच हजार से लेकर दो लाख रुपये तक बकाये हैं.
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By Guru Swarup Mishra
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