रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चाैधरी की अदालत ने विशेष शाखा के दारोगा अनुपम कच्छप की हत्या मामले में आरोपी मनोहर कुमार सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना. इसके बाद याचिका स्वीकार करते हुए प्रार्थी को सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की. मामले की परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी को 25,000 रुपये के निजी मुचलके एवं दो समान राशि के जमानतदारों के आधार पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत ने प्रार्थी को मुकदमे में सहयोग करने, मोबाइल नंबर व आधार कार्ड की प्रति अदालत में जमा करने, मोबाइल नंबर नहीं बदलने व गवाहों या सूचक को परेशान नहीं करने का भी आदेश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने अदालत को बताया कि प्रार्थी का नाम एफआइआर में नहीं हैं. उनका नाम केवल उनके तथा सह आरोपियों के इकबालिया बयान के आधार पर जोड़ा गया है. यह भी कहा कि अब तक न तो किसी गवाह की गवाही हुई है और न ही आरोप तय किये गये हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रार्थी मुकदमे में पूरा सहयोग करेंगे और गवाहों या सूचक को परेशान नहीं करेंगे. उल्लेखनीय है कि अनुपम कुमार कच्छप की हत्या मामले में मनोहर कुमार सिंह 11 नवंबर 2024 से न्यायिक हिरासत में है. दो अगस्त 2024 की देर रात विशेष शाखा के दारोगा अनुपम कुमार कच्छप की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. तीन अगस्त को उनका शव कांके थाना क्षेत्र के संग्रामपुर रिंग रोड के पास से बरामद हुआ था. घटना को लेकर कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
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