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Ranchi News : हजारीबाग भूमि घोटाला में भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद को एसीबी ने बनाया आरोपी

Updated at : 28 Oct 2025 9:08 PM (IST)
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Ranchi News : हजारीबाग भूमि घोटाला में भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद को एसीबी ने बनाया आरोपी

हजारीबाग वन भूमि घोटाला में भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद भी आरोपी बनाये गये हैं. यह पहली बार है, जब एसीबी ने झारखंड में किसी जमीन घोटाला मामले में भाजपा विधायक को आरोपी बनाया है.

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रांची. हजारीबाग वन भूमि घोटाला में भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद भी आरोपी बनाये गये हैं. यह पहली बार है, जब एसीबी ने झारखंड में किसी जमीन घोटाला मामले में भाजपा विधायक को आरोपी बनाया है. एसीबी ने जांच में पाया है कि घोटाले से जुड़ी जमीन की रजिस्ट्री में उन्होंने बतौर गवाह अपने हस्ताक्षर किये थे. जमीन की रजिस्ट्री विनय सिंह और उनकी पत्नी के नाम पर 2010 में हजारीबाग रजिस्ट्री कार्यालय में हुई थी.

भाजपा विधायक की भूमिका को संदिग्ध माना है

वन भूमि का निजी लोगों के नाम पर रजिस्ट्री कराने में एसीबी ने गवाह के रूप में भाजपा विधायक की भूमिका को संदिग्ध माना है. इसी आधार पर वर्तमान विधायक प्रदीप प्रसाद आरोपी बनाये गये हैं. अब एसीबी की टीम मामले में भाजपा विधायक की भूमिका की जानकारी लेने के लिए साक्ष्य इकट्ठा कर रही है. एसीबी को जानकारी मिली है कि संबंधित जमीन प्रदीप प्रसाद के नाम पर भी खरीदी गयी है. ज्ञात हो कि एसीबी इस केस में अभी तक नेक्सजेन शोरूम के संचालक विनय सिंह, जमीन कारोबारी विजय सिंह और तत्कालीन सीओ शैलेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. केस में अन्य लोग भी आरोपी बनाये गये हैं. जिनकी संलिप्तता पर एसीबी ठोस साक्ष्य एकत्रित करने का प्रयास कर रही है.

वन भूमि की हुई थी अवैध जमाबंदी

हजारीबाग के तत्कालीन डीसी ने 2013 में पांच प्लॉट की अवैध जमाबंदी रद्द कर दी थी. इस आदेश की पुष्टि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भी की गयी थी. जमीन को लेकर हजारीबाग वन प्रमंडल ने भी रिपोर्ट बनायी थी. जिसमें उल्लेख था कि संबंधित वन भूमि में कोई भी गैर वानिकी कार्य नहीं हो सकता है. ऐसा करना भारतीय वन अधिनियम और भारतीय वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन माना जायेगा. सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि जंगल-झाड़ दर्ज किसी भूमि पर केंद्र सरकार से अनुमति लिये बिना गैर वानिकी कार्य नहीं हो सकता है. लेकिन बाद में संबंधित जमीन की अधिकारियों के साथ आपराधिक षडयंत्र के तहत जमाबंदी कर दी गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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