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झारखंड: घर में पनाह देकर बिहार की नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा, 20,000 रुपये जुर्माना

झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने छह माह में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था. पीड़िता की गवाही कराने के लिए अदालत ने बक्सर व रोहतास के एसपी को पत्र लिखा था. जगन्नाथपुर थानेदार के खिलाफ आदेश की अवहेलना करने पर अदालत ने एसएसपी रांची को कार्रवाई का निर्देश दिया था.

By Prabhat khabar Digital
Updated Date
रांची सिविल कोर्ट
रांची सिविल कोर्ट
फाइल फोटो

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