बड़गाईं की जमीन मामले में राजस्व उपनिरीक्षक भानु चार दिनों की पुलिस रिमांड पर

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 06 Feb 2024 4:07 AM

विज्ञापन

भानु के घर पर इडी की छापेमारी और उसके मोबाइल से मिली जानकारी के आधार पर इडी ने तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन, भानु प्रताप प्रसाद सहित अन्य को आरोपी बताते हुए मामला दर्ज था

विज्ञापन

रांची : बड़गाईं अंचल की 8.5 एकड़ जमीन मामले में राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद से पूछताछ के लिए ईडी ने 10 दिनों की रिमांड देने का आग्रह पीएमएलए के विशेष कोर्ट से किया. पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने इस पर सुनवाई की. इसके बाद अदालत ने भानु को चार दिनों की पुलिस रिमांड (ईडी रिमांड) पर देने की अनुमति दी. रिमांड की अवधि मंगलवार से शुरू होगी. इस दिन बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद भानु को ईडी की टीम रांची एयरपोर्ट रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ले जाकर पूछताछ करेगी. उल्लेखनीय है कि भानु के घर पर ईडी की छापेमारी और उसके मोबाइल से मिली जानकारी के आधार पर ईडी ने तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन, भानु प्रताप प्रसाद सहित अन्य को आरोपी बताते हुए मामला दर्ज किया था. इसी मामले में तीन फरवरी से हेमंत सोरेन से ईडी अपने कार्यालय में पूछताछ कर रही है.

सेना के कब्जे वाली जमीन मामले में राजस्व उपनिरीक्षक की डिस्चार्ज याचिका खारिज

बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन मामले में बड़गाईं अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद की डिस्चार्ज याचिका पीएमएलए के विशेष कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने सोमवार को खारिज कर दी. पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में इडी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, कथित रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसल अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, सद्दाम, कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट कर चुकी है.

Also Read: लालू यादव 10 घंटे बाद आये बाहर, जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने पूछे 50 सवाल

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola