Ranchi News : हाइकोर्ट ने डीएसपी से एसपी के पद में प्रोन्नति पर लगी रोक हटायी

Published by : SHRAWAN KUMAR Updated At : 07 May 2025 12:30 AM

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कहा : यूपीएससी से संबंधित मामला कैट में ले जायें

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वरीय संवाददाता, रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने डीएसपी से एसपी पद पर प्रोन्नति मामले में एकल पीठ द्वारा लगायी गयी रोक के खिलाफ दायर अपील याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमस रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुना. खंडपीठ ने डीएसपी से एसपी के पद पर प्रोन्नति पर लगी रोक को हटा दिया. कहा कि यूपीएससी से संबंधित मामले को कैट में ले जाना चाहिए. खंडपीठ ने अपील याचिका को निष्पादित कर दिया. एकल पीठ ने 26 मार्च 2025 को अंतरिम आदेश देते हुए प्रोन्नति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. इससे पहले प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा व अधिवक्ता आकाशदीप ने पैरवी की. प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि प्रोन्नति पर रोक लगाने का आदेश उचित नहीं है, उसे निरस्त करने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राजेश कुमार ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के 26 मार्च के आदेश को चुनाैती दी थी. एकल पीठ में प्रार्थी रजत माणिक बाखला व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है. इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने नौ डीएसपी को पुलिस अधीक्षक (एसपी) के पद पर प्रोन्नति देने के लिए सूची भेजी है, जो सही नहीं है. उक्त सूची में डीएसपी राधा प्रेम किशोर, शिवेंद्र, मुकेश महतो का भी नाम शामिल है. इन तीनों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं. इनके खिलाफ सीबीआइ ने जांच कर आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है.

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