Ranchi News : इलियास हुसैन सहित पांच सजायाफ्ता की औपबंधिक जमानत कंफर्म

Published by : SHRAWAN KUMAR Updated At : 07 May 2025 12:28 AM

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मामला अलकतरा घोटाले में सीबीआइ की विशेष अदालत के सजा संबंधी आदेश को दी गयी है चुनाैती

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वरीय संवाददाता, रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच सजायाफ्ता की क्रिमिनल अपील याचिकाओं पर सुनवाई की. अदालत ने अपीलकर्ताओं की औपबंधिक जमानत को कंफर्म करते हुए लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (एलसीआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही अदालत ने अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. अदालत ने जुर्माने की राशि में से 50-50 हजार रुपये जमा करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता बीएम त्रिपाठी, वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार कश्यप व अधिवक्ता जितेंद्र कुमार सिंह ने पैरवी की. वहीं सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी इलियास हुसैन व अन्य की ओर से अपील याचिका दायर कर निचली अदालत के सजा संबंधी आदेश को चुनाैती दी गयी है. बहुचर्चित अलकतरा घोटाले में 28 साल बाद सीबीआइ की अदालत ने बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनायी थी. इन सभी पर 32-32 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. यह मामला 1997 का है. कागज पर ही अलकतरे की सप्लाई कर दी गयी थी और पैसे की निकासी कर ली गयी थी. इसके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया था. लंबी सुनवाई के बाद सीबीआइ की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया था. सजा पानेवाले दोषियों में इलियास हुसैन, शहाबुद्दीन बेक, पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल व विनय कुमार सिन्हा शामिल थे. सात आरोपियों जी रामनाथ, एसपी माथुर, तरुण कुमार गांगुली, रंजन प्रधान, शोभा सिन्हा, केदार पासवान व एमसी अग्रवाल को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया था.

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