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संयुक्त सिविल सेवा बैकलॉग प्रतियोगिता-2017 के रिजल्ट के मामले में जेपीएससी से मांगा जवाब

Updated at : 03 May 2024 6:32 PM (IST)
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संयुक्त सिविल सेवा बैकलॉग प्रतियोगिता-2017 के रिजल्ट के मामले में जेपीएससी से मांगा जवाब

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) संयुक्त सिविल सेवा बैकलॉग प्रतियोगिता परीक्षा-2017 के पीटी रिजल्ट को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की.

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रांची (वरीय संवाददाता). झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) संयुक्त सिविल सेवा बैकलॉग प्रतियोगिता परीक्षा-2017 के पीटी रिजल्ट को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा. इससे पहले प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन व अधिवक्ता अविनाश कुमार ने पैरवी की. उन्होंने अदालत को बताया कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सिविल सेवा बैकलॉग प्रतियोगिता परीक्षा के तहत 10 पदों पर नियुक्ति को लेकर विज्ञापन (संख्या-27/2017) प्रकाशित किया था. वर्ष 2024 में प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) ली गयी थी. जेपीएससी ने आंसर की तथा संशोधित आंसर की जारी किया, लेकिन दोनों में ही त्रुटि थी. इसके आधार पर प्रकाशित पीटी का रिजल्ट भी त्रुटिपूर्ण रहा, जिसके कारण एक प्रश्न के चलते उसका चयन नहीं हो सका. प्रार्थी ने रिजल्ट को लेकर एक विशेषज्ञ समिति बनाने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी आलोक रंजन ने याचिका दायर की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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