रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रभारी सचिव बनाये जाने को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने राज्य सरकार का पक्ष सुना. इसके बाद राज्य सरकार को समय प्रदान करते हुए जवाब दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही प्रतिवादी संख्या-पांच बोर्ड के प्रभारी सचिव राजीव लोचन बक्शी को नोटिस जारी किया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 27 मार्च की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने अदालत को बताया कि अधिनियम के मुताबिक झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रभारी सचिव नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन पिछले कई वर्षों से सरकार प्रभारी सचिव बना कर काम करा रही है. वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि मामले में सरकार जवाब दायर करेगी. इसके लिए उन्होंने समय देने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी संजय चाैधरी ने याचिका दायर की है. प्रार्थी ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में स्थायी सचिव की नियुक्ति करने तथा प्रभारी सचिव बनाये जाने को चुनाैती दी है.
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