रांची: राज्य सरकार के वैसे कर्मचारी, जिनकी मौत सेवाकाल के दौरान हो जाती है. उनके एक आश्रित को अब फोर्थ ग्रेड के पदों पर ही नियुक्त किया जायेगा. कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. जारी आदेश के मुताबिक, अनुकंपा पर नियुक्ति जिले के डीसी करेंगे. जिले के डीसी को 1900 रुपये के ग्रेड पे में ही नियुक्ति करने का अधिकार है.
थर्ड ग्रेड के कर्मचारियों का वेतनमान 2400 रुपये होता है. फोर्थ ग्रेड में क्लर्क, चपरासी, रसोइया आदि का पद आता है. इस तरह अगर किसी सिपाही (थर्ड ग्रेड के कर्मचारी) की मृत्यु उनके सेवाकाल में हो जाती है, तो अनुकंपा के आधार पर उनके आश्रित को सिपाही के पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा.
पुलिस मुख्यालय ने मांगा नियुक्ति का अधिकार : पुलिस मुख्यालय की तरफ से सरकार से मांग की जातीरही है कि अनुकंपा के आधार पर पुलिसकर्मियों के आश्रितों को नौकरी देने का अधिकार पुलिस विभाग को ही दिया जाये. क्योंकि उपायुक्त के स्तर से 1900 रुपये के ग्रेड पे पर ही नियुक्ति की जाती है. पुलिस मैनुअल के अनुसार, पुलिसकर्मियों के आश्रित को अनुकंपा पर सिपाही के पद पर नियुक्त करने का प्रावधान है. सिपाही का ग्रेड पे 2400 रुपये होता है. इसलिए नियुक्ति का अधिकार पुलिस विभाग को ही दिया जाये.

