राज्य में वैसे निजी स्कूल जो अल्पसंख्यक कोटि के हैं, उनके लिए बीपीएल बच्चों का नामांकन लेना अनिवार्य नहीं है़ न्यायालय के आदेश के अनुरूप इन्हें इससे अलग रखा गया है़ वैसे स्कूल जो अल्पसंख्यक कोटि के होने के आधार पर नामांकन से इनकार करेंगे, उन्हें अल्पसंख्यक विद्यालय के रूप में मान्यता होने का प्रमाण देना होगा़ अल्पसंख्यक निजी स्कूल को राज्य सरकार या फिर अल्पसंख्यक आयोग से अल्पसंख्यक कोटि के स्कूल होने का प्रमाण देना होगा़ जो स्कूल प्रमाण पत्र नहीं देंगे, उन्हें शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत अभिवंचित व कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन लेना होगा़ नामांकन नहीं लेनेवाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी़ ऐसे स्कूलों की मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा की जा सकती है़.
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संदर्भ: निजी स्कूलों में 25 फीसदी बच्चों का नामांकन, अल्पसंख्यक मान्यता का देना होगा प्रमाण
रांची : राज्य के निजी स्कूलों में अभिवंचित व कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन को लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा नयी गाइडलाइन जारी की गयी है़ स्कूलों में नामांकन 23 फरवरी से शुरू होगा़ . राज्य में वैसे निजी स्कूल जो अल्पसंख्यक कोटि के हैं, उनके लिए बीपीएल बच्चों का नामांकन लेना […]
रांची : राज्य के निजी स्कूलों में अभिवंचित व कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन को लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा नयी गाइडलाइन जारी की गयी है़ स्कूलों में नामांकन 23 फरवरी से शुरू होगा़ .
राज्य में वैसे निजी स्कूल जो अल्पसंख्यक कोटि के हैं, उनके लिए बीपीएल बच्चों का नामांकन लेना अनिवार्य नहीं है़ न्यायालय के आदेश के अनुरूप इन्हें इससे अलग रखा गया है़ वैसे स्कूल जो अल्पसंख्यक कोटि के होने के आधार पर नामांकन से इनकार करेंगे, उन्हें अल्पसंख्यक विद्यालय के रूप में मान्यता होने का प्रमाण देना होगा़ अल्पसंख्यक निजी स्कूल को राज्य सरकार या फिर अल्पसंख्यक आयोग से अल्पसंख्यक कोटि के स्कूल होने का प्रमाण देना होगा़ जो स्कूल प्रमाण पत्र नहीं देंगे, उन्हें शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत अभिवंचित व कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन लेना होगा़ नामांकन नहीं लेनेवाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी़ ऐसे स्कूलों की मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा की जा सकती है़.
कुछ स्कूलों ने जमा किया है प्रमाण पत्र : राजधानी रांची के निजी अल्पसंख्यक स्कूलों से अल्पसंख्यक कोटि के होने का प्रमाण पत्र मांगा गया था़ कुछ स्कूलों ने जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में प्रमाण पत्र जमा किया था़ जिन स्कलों ने प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, उन्हें प्रमाण पत्र जमा करना होगा़ राज्य मेंं सबसे अधिक अल्पसंख्यक निजी स्कूल आइसीएसइ बोर्ड से मान्यता प्राप्त है़ राज्य में लगभग 96 आइसीएसइ बोर्ड के स्कूल है़ं इनमें से लगभग 75 स्कूल अल्पख्यंक कोटि के है़ं आइसीएसइ बोर्ड के अलावा सीबीएसइ बोर्ड से मान्यता प्राप्त कुछ स्कूल अल्पसंख्यक कोटि के है़
प्रथम चरण का नामांकन 31 मार्च तक
निजी स्कूलों में अभिवंचित व कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन काे लेकर विभाग द्वारा सभी जिलों को निर्देश भेज दिया गया है़ 23 फरवरी से नामांकन फॉर्म का वितरण होगा़ विद्यालय में तीन मार्च तक आवेदन जमा लिया जायेगा़ आठ मार्च को बच्चों का चयन, 10 को नाम प्रकाशित तथा 19 मार्च को नामांकित बच्चों की लिस्ट जारी की जायेगा़ 26 मार्च को रिक्त रह गये सीट की जानकारी स्कूल द्वारा दी जायेगी़ 31 मार्च को प्रथम चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जायेगी़
क्या है मामला
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत अभिवंचित व कमजोर वर्ग के बच्चाें का नामांकन होना है़ न्यायालय आदेश के अनुरूप अल्पसंख्यक निजी स्कूलों को इससे मुक्त रखा गया है़ राज्य में कई ऐसे निजी स्कूल है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा संचालित है, पर उनके पास अल्पसंख्यक कोटि का स्कूल होने की मान्यता नहीं है़ ऐसे स्कूल भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अभिवंचित व कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन लेने से इनकार कर रहे है़ं उक्त स्कूलों से भी अल्पसंख्यक मान्यता होने का प्रमाण मांगा जायेगा़
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