13.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

झारखंड में पहली जून से लागू होगा खाद्य सुरक्षा कानून

रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घोषणा की है कि पूरे राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून इस वर्ष पहली जून से लागू कर दिया जायेगा और इससे लगभग 86 प्रतिशत जनता लाभान्वित होगी. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक विशेष साक्षात्कार में यह घोषणा करते हुए दावा किया कि योजना का लाभ देने के […]

रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घोषणा की है कि पूरे राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून इस वर्ष पहली जून से लागू कर दिया जायेगा और इससे लगभग 86 प्रतिशत जनता लाभान्वित होगी. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक विशेष साक्षात्कार में यह घोषणा करते हुए दावा किया कि योजना का लाभ देने के लिए पहली जून से पहले राज्य में सभी लोगों को हर हाल में नये राशन कार्ड बांट दिये जायेंगे.

मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा, मेरी सरकार पहली जून तक राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून लागू कर देगी. राज्य विधानसभा में भी मैंने यह बात सदस्यों के सम्मुख रखी थी. उन्होंने बताया, झारखंड में खाद्य सुरक्षा कानून की परिधि में लगभग 86 प्रतिशत आबादी आयेगी और उन सभी को कानून में तय दरों पर सस्ता चावल, गेहूं और मोटे अनाज भी दिये जायेंगे.

राज्य में तय समय सीमा में राशन कार्ड न बनाये जा सकने के बारे में पूछे गये एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, राशन कार्ड बनाने का काम तेजी से चल रहा है और खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधानों के अनुरुप राशन कार्ड बनाकर लोगों को पहली जून के पहले-पहले वितरित कर दिये जायेंगे.

मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया, नयी सरकार के गठन के बाद पिछले वर्ष 28 दिसंबर को हुई पहली कैबिनेट बैठक में ही मैंने दो माह के भीतर राज्य में सभी लोगों को राशन कार्ड बांट देने का फैसला किया था. लेकिन खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने का फैसला होने के चलते कार्ड वापस लेने पडे. अब खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधानों के तहत नये राशन कार्ड तैयार किये जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि खाद्य एवं जन वितरण विभाग राशन कार्ड तैयार कर लोगों तक पहुंचाने के कार्य में जुटा हुआ है और यह कार्य हर हाल में पहली जून से पहले पूरा कर लिया जायेगा. एक सरकारी आकलन के अनुसार झारखंड में खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में शहरी इलाकों में साठ से सत्तर प्रतिशत तक और ग्रामीण इलाकों में नब्बे प्रतिशत तक जनता के आ जाने की संभावना है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की लगभग सवा तीन करोड़ जनसंख्या में से ढाई करोड़ से अधिक लोग खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आयेंगे और उन्हें सस्ती दर पर अनाज दिया जाएगा. वर्ष 2013 के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रत्येक शहरी और ग्रामीण परिवार के गरीबों को प्रति व्यक्ति पांच किलो चावल अथवा गेहूं अथवा मोटा अनाज प्रति माह सस्ती दरों पर दिया जायेगा. इस कानून के तहत गरीबों को चावल तीन रुपये, गेहूं दो रुपये और मोटा अनाज एक रुपये प्रति किलो की दर से दिया जायेगा. प्रति माह एक परिवार को 25 किलोग्राम अनाज दिया जायेगा.

राज्य के खाद्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने पर गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को एक रुपये किलो की दर से प्रति माह पैंतीस किलो अनाज मिलने की योजना पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा. क सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, मैं सबके सहयोग से काम करुंगा और मेरी सरकार जनाकांक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी. चौदह वर्षों में झारखंड में जो कुछ नहीं हो सका है उसे अब किया जायेगा.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel