14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

गबन के आरोपियों को तीन साल की सजा

रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आरके मिश्र की अदालत ने गबन के दो आरोपियों रघुनाथ प्रसाद एवं सीताराम रजक को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. दोनों पर 16-16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जानकारी के अनुसार सीसीएल […]

रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आरके मिश्र की अदालत ने गबन के दो आरोपियों रघुनाथ प्रसाद एवं सीताराम रजक को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. दोनों पर 16-16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
जानकारी के अनुसार सीसीएल बरकाकाना क्षेत्र में ठेकेदार रघुनाथ प्रसाद एवं उसके भतीजा सीताराम रजक ने 30 फर्जी विपत्रों के आधार पर 17 लाख रुपये का गबन किया था. गबन के लिए फर्जी बिल एवं जाली हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया था. यह मामला 1991 का था. मामले में 29 गवाही दर्ज की गयी थी. इस मामले में सीबीआइ की ओर से सहायक लोक अभियोजक सुशील कुमार ने बहस की.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें