रांची : जाति प्रमाण पत्र के मामले में कोर्ट ने खारिज की याचिकाएं
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 25 Dec 2019 8:43 AM
विज्ञापन
रांची : हाइकोर्ट के जज डॉ एसएन पाठक की अदालत ने जेपीएससी व जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाअों में कट अॉफ डेट के बाद का जाति प्रमाण पत्र देने काे लेकर दायर याचिकाअों को खारिज कर दिया. कहा कि विज्ञापन में दिये गये शर्तों के अनुरूप ही जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा. अदालत ने सभी पक्षों […]
विज्ञापन
रांची : हाइकोर्ट के जज डॉ एसएन पाठक की अदालत ने जेपीएससी व जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाअों में कट अॉफ डेट के बाद का जाति प्रमाण पत्र देने काे लेकर दायर याचिकाअों को खारिज कर दिया. कहा कि विज्ञापन में दिये गये शर्तों के अनुरूप ही जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दो अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत को बताया गया कि प्रार्थियों ने विज्ञापन में दिये गये कट अॉफ डेट के बाद का जाति प्रमाण पत्र दिया है. कई अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुसार नहीं है. अॉनलाइन आवेदन में जिस जाति प्रमाण पत्र का जिक्र किया गया है, उसे सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं किया गया.
विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप ही अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था, लेकिन ऐसा नहीं होने पर आयोग ने वैसे अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि में माना. इस कारण उनका चयन नहीं हो पाया. पूर्व में आरक्षित कोटि में चयन हुआ था. जेपीएससी की उप समाहर्ता सीमित परीक्षा, डेंटल चिकित्सक परीक्षा, जेएसएससी के दारोगा बहाली, कांस्टेबल बहाली, हाइस्कूल शिक्षक बहाली, स्नातकोत्तर शिक्षक बहाली आदि परीक्षाअों के विज्ञापन में दिये गये निर्धारित समय-सीमा के अंदर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की गयी थी. इस तरह के लगभग 500 अभ्यर्थी प्रभावित हुए थे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










