रांची : कांके के संग्रामपुर में लॉ की छात्रा से गैंगरेप मामले में गिरफ्तार 12 आरोपियों के खिलाफ केस के अनुसंधान पदाधिकारी (आइओ) ने शुक्रवार को अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत में चार्जशीट दायर की. इसमें आरोपियों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का जिक्र किया गया है. अारोपियों में सुनील मुंडा, कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, अमन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव और ऋषि उरांव शामिल हैं. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ लगाये गये एसटी-एससी एक्ट को हटा दिया गया है.
साथ ही मामले को सीजेएम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है. वहां से सेशन कोर्ट को भेज दिया जायेगा. इसके अलावा आरोपी सुनील मुंडा और रोहित उरांव के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा भी लगायी गयी है. इन दोनों के पास से एक कार, एक बाइक, एक पिस्टल, दो मैग्जीन, तीन गोली, एक कट्टा, आठ मोबाइल और पीड़िता का छीना गया मोबाइल फोन बरामद किया गया था़
ऐसे पकड़े गये आरोपी : 27 नवंबर को छात्रा की शिकायत पर कांके थाना में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया. प्राथमिकी में छात्रा ने आरोपियों की बाइक के नंबर का उल्लेख किया.
वहीं दूसरी ओर छात्रा के मित्र के साथ मारपीट करने के क्रम में एक आरोपी का फोन उसके हाथ लग गया. छात्रा के साथ दुष्कर्म के दौरान उस पर कई कॉल आये. इस तरह बाइक व मोबाइल नंबर के आधार पर अारोपियों को पकड़ने में पुलिस को मदद मिली. जिस दिन प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, उसी दिन कांके पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. 28 नवंबर को आरोपियों को प्रेस के सामने पेश किया गया था. 29 नवंबर को सभी को जेल भेज दिया गया था.
क्या है पूरा मामला
26 नवंबर की शाम करीब छह बजे लॉ की छात्रा अपने पुरुष मित्र के साथ संग्रामपुर के समीप रिंग रोड में बस स्टॉप के पास बैठ कर बात कर रही थी. इसी दौरान दो युवक आये और उसके पुरुष मित्र के साथ मारपीट की.
इसके बाद छात्रा को जबरन बाइक पर बैठा कर समीप के ईंट भट्ठा में ले गये. उन युवकों में से एक ने फोन कर अन्य दोस्तों को वहां बुलाया. इसके बाद सभी ने छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया. रात करीब नौ बजे छात्रा को उसी बस स्टॉप पर छोड़ आये. वहां उसका मित्र मौजूद था. इसके बाद दोनों हॉस्टल पहुंचे.
