रांची : प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने संजीवनी घोटाले में 23.13 डिसमिल जमीन अपने कब्जे में ले ली है. इडी ने यह कार्रवाई एडजुकेटिंग अथॉरिटी के आदेश के बाद की. बड़गाइं अंचल के बरियातू थाना क्षेत्र में पड़नेवाली इस जमीन को पहले अस्थायी रूप से जब्त किया जा चुका है. यह जमीन तीन सेल डीड के सहारे खरीदी गयी थी. इडी ने तीनों सेल डीड के सहारे खरीदी गयी जमीन को स्थायी रूप से अपने कब्जे में लेते हुए इसकी खरीद बिक्री, लीज आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है.
उल्लेखनीय है कि संजीवनी बिल्डकॉन ने लोगों को कम कीमत पर जमीन देने का लालच देकर ठगी की थी. ठगी के इस मामले में अंचलाधिकारी और दूसरे कर्मचारी भी शामिल थे. संजीवनी बिल्डकॉन के लोगों ने एक ही जमीन कई लोगों को बेची साथ ही उसका म्यूटेशन भी करा दिया. बाद में ठगी के शिकार लोगों ने थाने में शिकायत की.
पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होने के बाद इस मामले में जनहित याचिका दायर की गयी. हाइकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी. सीबीआइ द्वारा की गयी कार्रवाई के आधार पर इडी ने भी इस मामले में मनी लाउंड्रिंग के आरोप में कार्रवाई शुरू करते हुए संपत्ति जब्त की.
जमीन का ब्योरा : सेल डीड संख्या 23631/20558 के सहारे प्लॉट नंबर 709, सब प्लॉट नंबर 709/एफ, की 2880 वर्ग फुट ( 6.61 डिसमिल) जमीन 12 दिसंबर 2009 को खरीदी गयी थी. बरियातू थाना क्षेत्र में ही सेल डीड संख्या 23947/20828 के सहारे प्लॉट नंबर 709 , सब प्लॉट नंबर 709/ए की 3600 वर्ग फुट (8.26 डिसमिल) जमीन घोटालेबाजों ने खरीदी थी. इसी तरह बरियातू में ही प्लॉट नंबर 709 सब प्लॉट नंबर 709/सी की 3600 वर्ग फुट(8.28 डिसमिल) जमीन खरीदी गयी थी.
