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झारखंड विधानसभा चुनाव : 30 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शुरू हो जायेगा मतदान

– मतदान केंद्र पर शाम 3 बजे तक मौजूद रहनेवाले मतदाता को मतदान की अनुमति – वोटर आईडी कार्ड नहीं होने पर लेकर जाएं कोई भी फोटो पहचान पत्र रांची : 30 नवंबर 2019 को 13 विधानसभा क्षेत्रों 27-चतरा (एससी), 68-गुमला (एसटी), 69-बिशुनपुर (एसटी), 72-लोहरदगा (एसटी), 73-मनिका (एसटी), 74-लातेहार (एससी), 75-पांकी, 76-डाल्टेनगंज, 77-विश्रामपुर, 78-छत्तरपुर (एससी), […]

– मतदान केंद्र पर शाम 3 बजे तक मौजूद रहनेवाले मतदाता को मतदान की अनुमति

– वोटर आईडी कार्ड नहीं होने पर लेकर जाएं कोई भी फोटो पहचान पत्र

रांची : 30 नवंबर 2019 को 13 विधानसभा क्षेत्रों 27-चतरा (एससी), 68-गुमला (एसटी), 69-बिशुनपुर (एसटी), 72-लोहरदगा (एसटी), 73-मनिका (एसटी), 74-लातेहार (एससी), 75-पांकी, 76-डाल्टेनगंज, 77-विश्रामपुर, 78-छत्तरपुर (एससी), 79-हुसैनाबाद, 80-गढ़वा और 81-भवनाथपुर सीट के लिए मतदान होना है. इन विधानसभा सीटों के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ किया जाना है.

श्री विनय कुमार चौबे, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान शुरू होने के डेढ़ घंटा पहले मतदान कर्मियों और मतदान अभिकर्ता को मतदान केंद्र पर उपस्थित होना है. इसके उपरांत मॉक पोल की कार्रवाई की जायेगी. मॉक पॉल के बाद मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जायेगी. मतदान की समाप्ति का समय शाम 3 बजे तक है. 3 बजे शाम तक मतदान केंद्र पर मौजूद सभी मतदाता मतदान कर सकेंगे. इसके तहत शाम 3 बजे तक मौजूद रहने वाले मतदाताओं को पीठासीन पदाधिकारी अपने हस्ताक्षर के साथ पर्ची देंगे और उन्हें मतदान करने की अनुमति दी जायेगी.

मतदान के लिए वोटर्स स्लिप के साथ 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज

मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वोटर्स स्लिप के साथ फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (इपिक कार्ड) या आयोग की ओर से मान्य किये गये 11 अन्य दस्तावेजों में से किसी एक को लेकर मतदान केंद्र आना होगा. इन दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर सकता है.

इपिक के अलावा मान्य 11 दस्तावेजों की सूची

1. पासपोर्ट.

2. ड्राइविंग लाइसेंस.

3. आधार कार्ड.

4. पैन कार्ड.

5. स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड.

6. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज.

7. मनरेगा जॉब कार्ड.

8. आरजीआई अथवा एनपीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड.

9. बैंक अथवा डाकघर का फोटोयुक्त पासबुक.

10. विधायकों अथवा सांसदों द्वारा जारी सरकारी पहचान पत्र.

11. केंद्र व राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र.

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