रांची : सोशल मीडिया के प्रचार पर है आयोग की नजर
Updated at : 04 Nov 2019 9:41 AM (IST)
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रांची : राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के निर्वाचन खर्च पर चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किये हैं. जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन व्यय पर प्रभावी निगरानी और सतर्कता बरतने का आदेश दिया है. कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक विज्ञापनों से जुड़े मामले […]
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रांची : राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के निर्वाचन खर्च पर चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किये हैं. जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन व्यय पर प्रभावी निगरानी और सतर्कता बरतने का आदेश दिया है.
कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक विज्ञापनों से जुड़े मामले और आचार संहिता का उल्लंघन से संबंधित मामलों का पूरा ध्यान रखा जाये. आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विधानसभा क्षेत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा सोशल मीडिया पर विज्ञापनों का जिला स्तर पर गठित कर प्री सर्टिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है. अब दलों को इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के अलावा सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए भी प्री सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य है.
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