रांची : 27 मार्च तक दें अवैध निर्माण को नियमित करने का आवेदन
Updated at : 28 Sep 2019 9:46 AM (IST)
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रांची : राज्य में अवैध निर्माण को नियमित करने का आवेदन 27 मार्च 2020 तक ही स्वीकार किया जायेगा. उसके बाद अवैध निर्माण को नियमित करने का आवेदन नहीं दिया जा सकेगा. शुक्रवार को नगर विकास विभाग ने अवैध निर्माण के नियमितीकरण से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी. इसमें कहा गया है कि योजना के […]
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रांची : राज्य में अवैध निर्माण को नियमित करने का आवेदन 27 मार्च 2020 तक ही स्वीकार किया जायेगा. उसके बाद अवैध निर्माण को नियमित करने का आवेदन नहीं दिया जा सकेगा. शुक्रवार को नगर विकास विभाग ने अवैध निर्माण के नियमितीकरण से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी.
इसमें कहा गया है कि योजना के तहत 31 दिसंबर 2018 के पूर्व से बने दो मंजिला भवनों को ही नियमित किया जा सकेगा. मास्टर प्लान को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित नहीं करने पर ही भवनों को नियमित करने पर विचार किया जायेगा. भवनों के नियमितीकरण के लिए केवल अविवादित स्वामित्व वाली जमीन पर किये गये निर्माण के बारे में ही विचार किया जायेगा. केवल आवासीय भवनों का ही नियमितीकरण किया जायेगा.
नियमितीकरण किसी प्रकार के अधिकार, स्वामित्व या अन्य लाभ को प्रमाणित नहीं करेगा. 500 वर्गमीटर के अंदर निर्माण के नियमितीकरण के लिए 200 प्रति वर्ग मीटर शुल्क देय होगा. वहीं, इससे अधिक निर्माण पर 500 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क निर्धारित है.
किसी प्राधिकार या निकाय में क्षेत्र के शामिल होने या पूर्व या किसी नये निकाय के गठन के पहले से किये गये निर्माण का नियमितीकरण कराना आवश्यक नहीं होगा. हालांकि, इस तरह के मामलों में मकान का मालिक चाहे, तो नियमितीकरण के लिए आवेदन दे सकते हैं.
इसके लिए उनको केवल 500 रुपये ही शुल्क देना होगा. नियमितीकरण शुल्क के रूप में उनको अलग से कोई राशि नहीं देनी होगी. निकाय या प्राधिकार गठन के बाद किये गये निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृति अनिवार्य है.
इस तरह के निर्माण नहीं होंगे नियमित
राज्य व केंद्र सरकार, लोक उपक्रम, स्थानीय निकाय या किसी भी संवैधानिक संस्थान की भूमि पर किया गया निर्माण
स्वामित्व या पट्टा के दृष्टिकोण से विवादित जमीन
राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकार या संवैधानिक संस्थानों द्वारा किसी परियोजना के लिए आवंटित भूमि पर किया गया निर्माण
जल के उद्गम, जलधारा, जलस्त्रोत, तालाब, तलहटी, नदी व प्राकृतिक जल प्रवाह क्षेत्र
भूमि विकास प्लान या टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत चिह्नित सड़क, गली आदि पर सार्वजनिक सड़क, आंतरिक सड़क या स्वीकृत लेआउट प्लान पर
अप्रिय व खतरनाक औद्योगिक विकास के लिए चिह्नित भूमि पर
सीएनटी व एसपीटी के प्रावधानों का उल्लंघन कर किया गया निर्माण सार्वजनिक या निजी सड़क व प्राकृतिक नाली पर
स्थानीय प्राधिकार या निकाय द्वारा सार्वजनिक खुली या हरित पट्टी के रूप में चिह्नित जगह पर वैसा भूखंड, जिसका प्रमाणिकृत पहुंच या प्रवेश पथ नहीं हो सड़क या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर किया गया सीढ़ी घर, सीढ़ियां, रैंप, सेप्टिक टैंक आदि का निर्माण
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