रांची : कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन आदेश वापस लेने का कोर्ट से अनुरोध

Updated at : 27 Sep 2019 9:08 AM (IST)
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रांची : कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन आदेश वापस लेने का कोर्ट से अनुरोध

रांची : जेपीएससी-वन और टू में सफल उम्मीदवारों ने रिकाॅल पिटीशन दायर कर सुप्रीम कोर्ट से कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन आदेश वापस लेने का अनुरोध किया है. जेपीएससी-वन के सहारे चयनित अरविंद कुमार, धीरेंद्र कुमार और जेपीएससी-टू के सहारे चयनित प्रवीण प्रकाश व अन्य की ओर से यह याचिका दायर की गयी है. याचिका में कहा […]

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रांची : जेपीएससी-वन और टू में सफल उम्मीदवारों ने रिकाॅल पिटीशन दायर कर सुप्रीम कोर्ट से कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन आदेश वापस लेने का अनुरोध किया है. जेपीएससी-वन के सहारे चयनित अरविंद कुमार, धीरेंद्र कुमार और जेपीएससी-टू के सहारे चयनित प्रवीण प्रकाश व अन्य की ओर से यह याचिका दायर की गयी है.
याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आठ मई 2019 को जेपीएससी- वन और टू के सफल परीक्षार्थियों के कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया गया था. इस मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया. याचिकाकर्ता व अन्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा आठ मई को दिये गये आदेश से प्रभावित हैं.
याचिका में यह भी कहा गया है कि जेपीएससी के लिए बनाये गये नियम में कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है. इसलिए कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन का आदेश वापस लिया जाना चाहिए. याचिका में यह भी कहा गया है कि सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश द्वारा जांच एजेंसी को कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया गया था. इस आदेश के आलोक में पुनर्मूल्यांकन का काम शुरू किया गया था.
बाद में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश के आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी. हाइकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसले में यह कहा था कि सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश को इस बात का अधिकार नहीं है कि वह किसी जांच एजेंसी को यह आदेश दे कि वह जांच कैसे करे. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध किया गया है कि वह अपने आदेश पर पुनर्विचार करते हुए उसे वापस ले.
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