दुर्गा पूजा से पहले झारखंड पुलिस को सरकार ने दी सौगात, मिलेगा एक महीने का अतिरिक्त वेतन

रांची : झारखंड पुलिस के लिए खुशखबरी. सरकार ने पुलिसकर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने का एलान कर दिया है. इस संबंध में गुरुवार को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने संकल्प भी जारी कर दिया. इसमें कहा गया है कि झारखंड पुलिस के चतुर्थवर्गीय कर्मियों के साथ-साथ आरक्षी, हवलदार, सहायक अवर […]
रांची : झारखंड पुलिस के लिए खुशखबरी. सरकार ने पुलिसकर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने का एलान कर दिया है. इस संबंध में गुरुवार को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने संकल्प भी जारी कर दिया. इसमें कहा गया है कि झारखंड पुलिस के चतुर्थवर्गीय कर्मियों के साथ-साथ आरक्षी, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक तथा निरीक्षक को एक महीने का वेतन (बेसिक, डीए के बराबर) मिलेगा.
पुलिसकर्मियों को एक महीने का यह अतिरिक्त वेतन राजपत्रित अवकाश में काम करने, त्योहार के दिनों में विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए ड्यूटी करने तथा कार्य दिवसों में ड्यूटी आवर से ज्यादा काम करने के एवज में मिलेगा. पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार के समक्ष इसका प्रस्ताव रखा था, जिसे मंत्रिमंडल ने मार्च, 2019 में मंजूरी दे दी.
इसके बाद 7 जून, 2019 को झारखंड के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक महीने के वेतन (बेसिक और डीए के बराबर) देने की अनुशंसा की. समिति की अनुशंसा के मुताबिक, हर साल कर्मियों और अधिकारियों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर मार्च में मिलने वाले फरवरी के वेतन के साथ इस अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जायेगा. वर्ष के बीच में सेवामुक्त या सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को समानुपातिक दर से इस राशि का भुगतान किया जायेगा.
इतना ही नहीं, यदि पूरे वित्तीय वर्ष में किसी ने नियमित सेवा नहीं दी है या वे निलंबन, अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति, अर्जित अवकाश या प्रशिक्षण (सात दिनों से अधिक अवधि के लिए) की वजह से ड्यूटी नहीं करते हैं, तो उन्हें इस अवधि को घटाकर शेष अवधि के लिए समानुपातिक दर पर मानदेय का भुगतान किया जायेगा. इस सुविधा का उपभोग करने वाले कर्मियों और अधिकारियों को पहले से देय क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा मान्य नहीं होगी.
इन लोगों को नहीं मिलेगी सुविधा
-वैसे पुलिस पदाधिकारी और कर्मचारी, जो पहले प्रति माह मूल वेतन का 50 प्रतिशत राशि विशेष भत्ता के रूप में प्राप्त कर रहे हैं.
-नियंत्री पदाधिकारी अगर किसी पुलिस पदाधिकारी या कर्मचारी के बारे में यह महसूस करते हैं कि उन्हें राजपत्रित अवकाश, त्योहारों के दौरान ड्यूटी से अधिक काम करने की जरूरत नहीं है.
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