जैविक खेती के लिए 30 हजार प्रति हेक्टेयर मिलेगा अनुदान, कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों को दी गयी स्वीकृति

Updated at : 15 Sep 2019 12:44 AM (IST)
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जैविक खेती के लिए 30 हजार प्रति हेक्टेयर मिलेगा अनुदान, कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों को दी गयी स्वीकृति

रांची : राज्य में जैविक खेती करनेवाले किसानों को सरकार 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान देगी. कैबिनेट ने शनिवार को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 से राज्य की 30,000 हेक्टेयर भूमि पर त्रिवर्षीय जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजना लागू करने का निर्णय लिया. इसके तहत शत-प्रतिशत […]

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रांची : राज्य में जैविक खेती करनेवाले किसानों को सरकार 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान देगी. कैबिनेट ने शनिवार को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 से राज्य की 30,000 हेक्टेयर भूमि पर त्रिवर्षीय जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजना लागू करने का निर्णय लिया. इसके तहत शत-प्रतिशत अनुदान पर तीन वर्षों में प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपये खर्च किये जायेंगे.

इसे सभी जिलों में लागू किया जायेगा. योजना से 25,000 से 30,000 किसान सीधे लाभान्वित होंगे. कैबिनेट ने वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में 100 करोड़ की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की. चालू वित्तीय वर्ष में योजना पर 35 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.
राज्यकर्मियों को मिलेगा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का लाभ
कैबिनेट ने अंशदायी पेंशन योजना के तहत नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को विस्तारित एवं अंगीकृत करने की स्वीकृति दी. योजना लागू होने की तिथि एक दिसंबर 2004 के प्रभाव से पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकार अधिनियम 2013 की धारा 20(1) एवं 12(4) के आलोक में राज्यकर्मियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का लाभ देने का फैसला किया.
बर्खास्त किये गये इंजीनियर और डॉक्टर
कैबिनेट ने मेदिनीनगर के रूपांकन प्रमंडल में पदस्थापित सहायक अभियंता अशोक कुमार को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया. उन पर लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद में सहायक अभियंता के पद पर पदस्थापित रहते हुए 2.28 करोड़ रुपये के अनियमित भुगतान का आरोप है. साथ ही कैबिनेट ने कोलेबिरा, सिमडेगा के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रोशन प्रवीण खलखो को भी बर्खास्त करने का फैसला किया. वह समय से अनुपस्थित थे.
पीएम आवास योजना में आठ मंजिला भवन भी बनेंगे
कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक के अंतर्गत आवासों के निर्माण के लिए विभागीय संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी.योजना के तृतीय घटक में भागीदारी में किफायती आवास निर्माण कराया जाता है. पूर्व में योजना के तहत केवल जी प्लस थ्री भवन के ही निर्माण की अनुमति थी. संशोधन के बाद अब आवश्यकता के मुताबिक जमीन की उपलब्धता को देखते हुए जी प्लस आठ तक भवन का निर्माण किया जा सकेगा.
भूमिगत पाइप लाने पर देना होगा शुल्क
कैबिनेट ने भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के लिए सरकारी संस्थाओं से जमीन की कीमत का 10 प्रतिशत शुल्क लेने का फैसला किया. इसके लिए झारखंड भूमिगत जल, गैस और ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि में उपभोक्ता के अधिकारों का अर्जन) नियमावली, 2018 एवं भूमि के उपयोग के अधिकार के अन्य अधिनियमों के तहत सरकारी भूमि के उपयोग के लिए दर का निर्धारण की स्वीकृति दी.
सीडीपीओ को परीक्षा के बाद मिलेगी प्रोन्नति
झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2018 में आंशिक संशोधन करने का फैसला लिया गया. इसके तहत वर्ष 2000 व उसके पहले नियुक्त पदाधिकारियों को प्रोन्नति के लिए राजस्व पर्षद की केंद्रीय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित राजपत्रित कर्मचारियों की परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है.
कैबिनेट के अन्य फैसले
एनसीसी निदेशालय, बिहार एवं झारखंड पटना के अंतर्गत झारखंड प्रकोष्ठ के गठन की स्वीकृति
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यरत नौ पदाधिकारियों को एक साल का अवधि विस्तार पर मंजूरी
खूंटी न्याय मंडल में आशुलिपिक के दो स्थायी पदों के सृजन पर सहमति
मेदनीनगर के पूर्वडीहा ग्रामीण जलापूर्ति योजना में 2.51 करोड़ के के द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन को स्वीकृति. 64.25 लाख रुपये बढ़ी राशि में केंद्र और राज्य सरकार 32.12 लाख रुपये देगी
स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी के स्थायी सचिवालय की स्थापना के लिए सहायक के एक अराजपत्रित पद के सृजन को मंजूरी
रिम्स, रांची में चिकित्सा शिक्षा संवर्ग के विभागों के लिए सीनियर रेजिडेंट व ट्यूटर के 79 पदों के सृजन पर सहमति
वित्तीय वर्ष 2019-20 में बकरा विकास, शुकर विकास, बैकयार्ड लेयर कुक्कुट व ब्रायलर कुक्कुट पालन के लिए 52.22 करोड़ रुपये की योजनाओं के संचालन पर स्वीकृति
पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीण दिउरी (पुजारी) को मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुवा, परगनैत, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम, नायकी, नायकी गड़ैत, मूलरैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा के प्रधान, घटवाल एवं दावेदार की तरह 1,000 रुपये सम्मान राशि देने की अनुमति
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