रांची : सरकार ने विवि से पूछा, 1986 से 2018 तक किसके निर्देश पर किसने कैसे कर दिया वेतन भुगतान

Updated at : 06 Aug 2019 8:23 AM (IST)
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रांची : सरकार ने विवि से पूछा, 1986 से 2018 तक किसके निर्देश पर किसने कैसे कर दिया वेतन भुगतान

संजीव सिंह नवांगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों व कर्मियों के मामले में सरकार ने विवि से पूछा रांची : राज्य के 12 नवांगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के मामले में राज्य सरकार ने एक बार फिर संबंधित विवि से पूछा है कि वर्ष 1986 से 2018 तक किसके निर्देश पर व किसने-किसने वेतन भुगतान किया […]

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संजीव सिंह
नवांगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों व कर्मियों के मामले में सरकार ने विवि से पूछा
रांची : राज्य के 12 नवांगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के मामले में राज्य सरकार ने एक बार फिर संबंधित विवि से पूछा है कि वर्ष 1986 से 2018 तक किसके निर्देश पर व किसने-किसने वेतन भुगतान किया है. राज्य के उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी विवि के कुलपति और रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया है.
इसमें पूछा गया है कि जब वर्ष 2003 में अग्रवाल कमीशन ने कई शिक्षकों और कर्मचारियों को अयोग्य बताते हुए उनकी नियुक्ति को गलत बताया, तो इसके बावजूद विवि ने उस वक्त कैसे वैसे शिक्षकों व कर्मचारियों को संंबंधित कॉलेज में रख लिया. साथ ही विवि ने किसके निर्देश पर उन शिक्षकों व कर्मचारियों को 1986 से 2018 तक कैसे वेतन भुगतान किया. सरकार के इस पत्र से विवि में एक बार फिर हड़कंप मच गया है. फिलहाल इस संबंध में विवि प्रशासन अपने अधिवक्ता से राय लेने में व्यस्त है. साथ ही इसे लेकर अन्य कई बिदंुओं पर चर्चा की जा रही है.
विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिया अपना तर्क
इधर विवि प्रशासन का तर्क है कि अग्रवाल कमीशन के निर्देश के बाद वैसे कई शिक्षक व कर्मचारी अपनी नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गये, क्योंकि कमीशन ने किसी शिक्षक व कर्मचारी को हटाने के लिए नहीं कहा था.
साथ ही नियमावली में धारा 414 के आधार पर विवि ने वैसे शिक्षकों व कर्मचारियों को पद के आधार पर रख लिया. इसमें कुलपति को अधिकार था. विवि का यह भी तर्क है कि प्रभावित 122 शिक्षक व कर्मचारी वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट गये, जहां एसबी सिन्हा आयोग से इसकी जांच करायी गयी.
तब एसबी सिन्हा ने वैसे शिक्षकों और कर्मचारियों को रखने का निर्देश जारी किया. इसके बाद ही विवि ने आगे की कार्रवाई की है. इस बीच नवांगीभूत कॉलेज के मामले में सात अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है. राज्य सरकार सहित विवि के कई अधिकारी दिल्ली रवाना हो गये हैं. कुछ अधिकारी छह अगस्त को दिल्ली जा रहे हैं.
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