रांची : प्रदीप यादव को हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं

Updated at : 17 Jul 2019 7:04 AM (IST)
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रांची : प्रदीप यादव को हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं

रांची : अपनी ही पार्टी की नेत्री के यौन शोषण मामले के आरोपी जेवीएम विधायक प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को हाइकोर्ट ने खारिज कर दी. हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चाैधरी की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए प्राथमिकी में लगाये गये आरोपों को गंभीर बताया. इसके बाद अदालत ने अग्रिम […]

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रांची : अपनी ही पार्टी की नेत्री के यौन शोषण मामले के आरोपी जेवीएम विधायक प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को हाइकोर्ट ने खारिज कर दी. हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चाैधरी की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए प्राथमिकी में लगाये गये आरोपों को गंभीर बताया.
इसके बाद अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि पीड़िता हाइकोर्ट में वकालत करती हैं, वह अधिवक्ता भी हैं. प्राथमिकी में आरोपी व पीड़िता के बीच हुई बातचीत का सबूत भी दिया गया है. मामले का अनुसंधान चल रहा है. आरोपी विधायक हैं.
प्रभावशाली भी हैं. वैसी स्थिति में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्णा ने अदालत को बताया कि प्रदीप यादव पर जो आरोप लगाया गया है, वह बेबुनियाद है. घटना 20 अप्रैल की है, जबकि प्राथमिकी तीन मई को दर्ज करायी गयी. इससे लगता है कि दुर्भावना से ग्रसित होकर व साजिश के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है. मामले की जांच में वह पुलिस को सहयोग भी कर रहे हैं.
वहीं पीड़िता की अोर से अधिवक्ता शहाबुद्दीन ने प्रार्थी की दलील का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए. वह विधायक हैं तथा उनकी पहुंच ऊपर तक है. अग्रिम जमानत दिये जाने पर आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं.
कोर्ट ने दूसरे पक्ष की दलील सुनने के बाद कहा कि कहा कि आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती. 18 जून को देवघर की निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रदीप यादव की ओर से हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. इधर, पुलिस भी प्रदीप यादव की गिरफ्तारी के लिए रांची समेत उनके कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है
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