रांची : सुबह सात से शाम छह बजे तक मिलेगा राशन

Updated at : 04 Jul 2019 9:07 AM (IST)
विज्ञापन
रांची : सुबह सात से शाम छह बजे तक मिलेगा राशन

रांची : राज्य सरकार झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश में संशोधन करने जा रही है. खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय के अनुमोदन के बाद यह संशोधन प्रभावी हो जायेगा. इसके अनुसार पीडीएस दुकानदारों के लाइसेंस निलंबन की अधिकतम अवधि 90 दिनों की होगी. निलंबन के 90 दिनों के अंदर अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा जांच […]

विज्ञापन
रांची : राज्य सरकार झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश में संशोधन करने जा रही है. खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय के अनुमोदन के बाद यह संशोधन प्रभावी हो जायेगा. इसके अनुसार पीडीएस दुकानदारों के लाइसेंस निलंबन की अधिकतम अवधि 90 दिनों की होगी.
निलंबन के 90 दिनों के अंदर अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा जांच के बाद इस विषय पर अंतिम निर्णय लेना आवश्यक होगा. दूसरे संशोधन में यह प्रस्तावित है कि जनवितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा किसी भी परिस्थिति में सुबह सात बजे से पूर्व एवं शाम छह बजे के बाद राज्य सरकार द्वारा दिया गया खाद्यान्न नमक, चीनी, केरोसिन एवं अन्य सामग्री का वितरण नहीं किया जायेगा.
इसके अलावा प्रत्येक जिले में राशन कार्ड की औसत संख्या के आधार पर सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में कार्ड की टैगिंग की जायेगी. यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी पीडीएस दुकानदार के कार्डों की संख्या में 10 प्रतिशत से से अधिक का विचलन नहीं किया जायेगा.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola