रांची : 08-रांची संसदीय क्षेत्र में विधानसभावार पंजीकृत मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पर्ची तिथिवार उपलब्ध करायी जायेगी. निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों द्वारा सत्यापन के बाद संबंधित बीएलओ द्वारा मतदाता के घर पर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण किया जायेगा.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची ने निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को पर्ची वितरण सुनिश्चित कराने के संबंध में आदेश दिये हैं.
विधानसभावार मतदाता पर्ची वितरण की तिथि निम्न है : –
विधानसभा क्रमांक/नाम – दिनांक
61-सिल्ली – 27/04/2019 से 01/05/2019
62-खिजरी – 27/04/2019 से 01/05/2019
65-कांके – 27/04/2019 से 01/05/2019
58-तमाड़ – 28/04/2019 से 02/05/2019
63-रांची – 28/04/2019 से 02/05/2019
64-हटिया – 28/04/2019 से 02/05/2019
संबंधित बीएलओ पर्ची वितरण के दौरान दी गयी पंजी में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेंगे. घर में संबंधित मतदाता नहीं होने पर घर के किसी ऐसे सदस्य को पर्ची दी जायेगी जो स्वयं भी मतदाता हो. मतदाता पर्ची किसी भी स्थिति में समूह में किसी को नहीं दी जायेगी.
किसी भी प्रकार से अनाधिकृत व्यक्ति के माध्यम से वितरण कराना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा आईपीसी के तहत दण्डनीय है. मतदाता पर्ची वितरण के दौरान कोई मतदाता मृत हो गये हों, अनुपस्थित हैं या स्थानांतरित हो गये हो तो उनके मतदाता पर्ची पर ASD (अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत) जो भी लागू हो अंकित किया जायेगा.
बीएलओ के पास दो प्रति वर्णक्रमानुसार फोटो रहित मतदाता सूची उपलब्ध होगी, जिसका उपयोग मतदाताओं के क्रमांक आदि खोजने के कार्य में लाया जायेगा. वितरण के बाद बची हुई पर्ची बीएलओ द्वारा संबंधित ईआरओ को वापस लौटा दिया जायेगा. वितरण संबंधी कार्यक्रम की सूचना सभी राजनैतिक दल/अभ्यर्थियों को भी दी जायेगी.