15 तक रांची में सरेंडर करें योगेंद्र साव: सुप्रीम कोर्ट
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 13 Apr 2019 2:42 AM
रांची : पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने गुरुवार को दिये आदेश में योगेंद्र साव को 15 अप्रैल तक रांची के न्यायायुक्त सात की अदालत के समक्ष सरेंडर करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति एसए बोबड़े और न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर की पीठ ने शुक्रवार को […]
रांची : पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने गुरुवार को दिये आदेश में योगेंद्र साव को 15 अप्रैल तक रांची के न्यायायुक्त सात की अदालत के समक्ष सरेंडर करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति एसए बोबड़े और न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर की पीठ ने शुक्रवार को साव की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सोमवार (15 अप्रैल) तक योगेंद्र साव को रांची की अदालत में सरेंडर करना होगा.
- सभी मामलों की सुनवाई रांची स्थित न्याय आयुक्त सात के कोर्ट में होगी
- साव बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा (रांची) में रहेंगे, जबकि उनकी पत्नी जमानत पर भोपाल में रहेंगी
- जेल जाने के बाद फिर से बेल के लिए साव निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकेंगे
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